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Farrukhabad News: बालिका से दुष्कर्म में दोषी पुजारी को 10 वर्ष की कैद
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फर्रुखाबाद। तीन वर्ष की बालिका से दुष्कर्म में दोषी पुजारी को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 10 वर्ष की कैद सुनाई है। दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए हैं।
शमसाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण 26 अक्तूबर 2018 को खेत में जानवर चराने गया था। उसकी तीन वर्ष की पुत्री, भतीजे व भतीजी के साथ घर के बाहर खेल रही थी। कुछ दूर पर मंदिर है। उसमें जनपद कासगंज थाना सिढ़पु़रा गांव समोटी निवासी गजाधर उर्फ गोविंद पुजारी है। गजाधर उर्फ गोविंद ने पुत्री को प्रसाद देने के बहाने बुलाया। कमरे में ले गया। भतीजे व भतीजी को वहां से डांटकर भगा दिया।
गजाधर उर्फ गोविंद ने तीन वर्ष की बालिका से दुष्कर्म किया। ग्रामीण को वापस आते समय पुत्री की चीख सुनाई दी। ग्रामीण कमरे में पहुंचा तो पुजारी को दुष्कर्म करते हुए पाया। ग्रामीण व अन्य लोगों ने पुजारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर पुजारी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया।
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विवेचक ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने गवाह साक्ष्य के आधार पर पुजारी गजाधर उर्फ गोविंद को दोषी करार किया था। सोमवार को न्यायाधीश ने दाेषी पुजारी गजाधर उर्फ गोविंद को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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शमसाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण 26 अक्तूबर 2018 को खेत में जानवर चराने गया था। उसकी तीन वर्ष की पुत्री, भतीजे व भतीजी के साथ घर के बाहर खेल रही थी। कुछ दूर पर मंदिर है। उसमें जनपद कासगंज थाना सिढ़पु़रा गांव समोटी निवासी गजाधर उर्फ गोविंद पुजारी है। गजाधर उर्फ गोविंद ने पुत्री को प्रसाद देने के बहाने बुलाया। कमरे में ले गया। भतीजे व भतीजी को वहां से डांटकर भगा दिया।
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गजाधर उर्फ गोविंद ने तीन वर्ष की बालिका से दुष्कर्म किया। ग्रामीण को वापस आते समय पुत्री की चीख सुनाई दी। ग्रामीण कमरे में पहुंचा तो पुजारी को दुष्कर्म करते हुए पाया। ग्रामीण व अन्य लोगों ने पुजारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर पुजारी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया।
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विवेचक ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने गवाह साक्ष्य के आधार पर पुजारी गजाधर उर्फ गोविंद को दोषी करार किया था। सोमवार को न्यायाधीश ने दाेषी पुजारी गजाधर उर्फ गोविंद को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।