फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Order for demolition of Blue Heaven Hotel

Farrukhabad News: ब्लू हैवेन होटल के ध्वस्तीकरण का आदेश

Tue, 27 Jun 2023 01:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Tue, 27 Jun 2023 01:02 AM IST
विज्ञापन
Order for demolition of Blue Heaven Hotel
फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ के कचहरी तिराहा के निकट स्थित ब्लू हैवन होटल के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है। आवासीय भवन के नक्शा के विपरीत व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने ध्वस्तीकरण पर होने वाला खर्च भी वसूल करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

फतेहगढ़ के मोहल्ला गाड़ीखाना निवासी मन्नू प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी। कहा कि सिविल लाइन निवासी खालिद उर्फ रज्जू ने अपने ब्लू हैवेन होटल का निर्माण अवैध तरीके से कराया है। सपा सरकार में सरकारी भूमि पर भी कब्जा कर, यह निर्माण कराया गया है। उन्होंने होटल मालिक पर कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने मामले की जांच एडीएम को सौंपी। एडीएम के आदेश पर 17 मई 2022 को विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता से जांच कराई गई।
विज्ञापन

जेई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आवासीय भवन का निर्माण कराने के लिए बनवाए गए नक्शे के विपरीत व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया गया। इसमें 7.62 गुणा 2.50 मीटर भूमि के खुले एरिया पर भी नियम विरुद्ध तरीके से निर्माण करा लिया गया है। उसका कोई प्रभावी शुल्क भी नहीं दिया गया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय से भवन स्वामी को नोटिस जारी किया गया। इसका भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने एक जून को एकपक्षीय आदेश जारी भवन का निर्माण अनधिकृत घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने होटल संचालक खालिद उर्फ रज्जू को नोटिस जारी एक सप्ताह में अवैध निर्माण खुद हटा लेने का आदेश दिया। यह भी कहा कि यदि नगर पालिका से भवन का ध्वस्त करने कराया जाएगा, तो भवन गिराने में आने वाला खर्च भी वसूला जाएगा। फिलहाल खुद भवन गिराने का मौका निकल गया है। इससे अब बुलडोजर चलने की संभावना है। सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने बताया कि नियमानुसार अपना पक्ष रखने का एक माह का मौका दिया जाता है। इसके बाद अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed