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एससीएसटी में दो को एक वर्ष की सजा
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फर्रुखाबाद। मारपीट कर जाति सूचक गाली गलौज में दो दोषियों को कोर्ट ने एक वर्ष कारावास की सजा व सात हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं।
एक आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव भैंसार निवासी जबर सिंह ने कायमगंज कोतवाली के मोहल्ला करीम नगर निवासी रिहान, पप्पू, मोहल्ला कटरा रहमत खां निवासी नाजिम के खिलाफ 24 अप्रैल 2007 को एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें आरोप लगाया कि मजदूरी न करने पर इन लोगों ने जाति सूचक गाली गलौज कर लात घूसों से उसकी पिटाई कर दी थी।
विवेचक ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट महेंद्र सिंह ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर पप्पू व नाजिम को एक वर्ष की सजा व सात हजार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है।
जुर्माना न देने पर दोनों दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आरोपी रिहान कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ।
कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने के आदेश दिए। एडीजीसी अनुज प्रताप सिंह, अशोक कटियार ने दलीलें दीं।
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एक आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव भैंसार निवासी जबर सिंह ने कायमगंज कोतवाली के मोहल्ला करीम नगर निवासी रिहान, पप्पू, मोहल्ला कटरा रहमत खां निवासी नाजिम के खिलाफ 24 अप्रैल 2007 को एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें आरोप लगाया कि मजदूरी न करने पर इन लोगों ने जाति सूचक गाली गलौज कर लात घूसों से उसकी पिटाई कर दी थी।
विवेचक ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट महेंद्र सिंह ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर पप्पू व नाजिम को एक वर्ष की सजा व सात हजार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है।
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जुर्माना न देने पर दोनों दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आरोपी रिहान कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ।
कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने के आदेश दिए। एडीजीसी अनुज प्रताप सिंह, अशोक कटियार ने दलीलें दीं।