फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   One year sentence for two in SC ST

एससीएसटी में दो को एक वर्ष की सजा

Sat, 19 Nov 2022 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Nov 2022 11:54 PM IST
विज्ञापन
One year sentence for two in SC ST
फर्रुखाबाद। मारपीट कर जाति सूचक गाली गलौज में दो दोषियों को कोर्ट ने एक वर्ष कारावास की सजा व सात हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

एक आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव भैंसार निवासी जबर सिंह ने कायमगंज कोतवाली के मोहल्ला करीम नगर निवासी रिहान, पप्पू, मोहल्ला कटरा रहमत खां निवासी नाजिम के खिलाफ 24 अप्रैल 2007 को एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज कराया था।

इसमें आरोप लगाया कि मजदूरी न करने पर इन लोगों ने जाति सूचक गाली गलौज कर लात घूसों से उसकी पिटाई कर दी थी।
विवेचक ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट महेंद्र सिंह ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर पप्पू व नाजिम को एक वर्ष की सजा व सात हजार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

जुर्माना न देने पर दोनों दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आरोपी रिहान कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ।
कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने के आदेश दिए। एडीजीसी अनुज प्रताप सिंह, अशोक कटियार ने दलीलें दीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed