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Farrukhabad News: अब 16 मार्च को सुनाई जाएगी पूर्व विधायक को सजा

Wed, 01 Mar 2023 01:18 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 01 Mar 2023 01:18 AM IST
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Now the former MLA will be sentenced on March 16
फर्रुखाबाद। सिपाही को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पूर्व विधायक को अब 16 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक को तलब किया है। हालांकि कोर्ट 23 फरवरी को पूर्व विधायक को दोषी करार दे चुकी है।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिविल लाइन निवासी सिपाही बृजेंद्र तोमर की वर्ष 2014 में अपने आवास पर गोली लगने से मौत हो गई थी। जनपद मैनपुरी आश्रम रोड निवासी पुत्र राहुल तोमर ने अज्ञात के खिलाफ हत्या व जेवर लूटने का मुकदमा दर्ज कराया था।
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विवेचक ने शहर कोतवाली के मोहल्ला नाला मछरट्टा निवासी सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। उन पर सिपाही बृजेंद्र तोमर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया।
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पूर्व विधायक विजय सिंह तत्कालीन भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में आजीवन कारावास में बांदा जेल में बंद हैं। 23 फरवरी को कोर्ट ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर पूर्व विधायक को दोषी करार देकर सजा के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की थी। उनके वकील जितेंद्र चौहान ने मंगलवार को कोर्ट में दलीलें दीं। कोर्ट ने इस मामले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ के वैज्ञानिक को तलब किया है और सजा के लिए 16 मार्च की तिथि तय की है। पूर्व विधायक के आने की जानकारी पर कचहरी में सुबह से ही उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंच गए थे।
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