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बिना नवीनीकरण आलू भंडारण में 25 शीतगृह संचालकों को नोटिस
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फर्रुखाबाद। शीतगृहों के लाइसेंस का नवीनीकरण कराए बिना ही आलू भंडारण शुरू कर दिया गया है। मानक पूरे करना तो दूर नवीनीकरण के लिए आवेदन तक नहीं किया। ऐसे 25 शीतगृह संचालकों को नोटिस भेजे गए हैं। इन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। साथ ही भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
जनपद में 93 शीतगृह संचालित हैं। इस वर्ष शासन से अग्निशमन यंत्रों के मानक बदलकर आधुनिक यंत्र लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निशमन के मानक पूरे किए बिना शीतगृह का नवीनीकरण भी नहीं किया जाना है। ऐसे में शीतगृह संचालकों ने बिना नवीनीकरण कराए ही आलू का भंडारण शुरू कर दिया है।
बिना नवीनीकरण कराए आलू भंडारण करने वाले शीतगृहों को चिह्नित किया जा रहा है। इसी क्रम में आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी ने लाइसेंस का नवीनीकरण कराए बिना आलू भंडारण करने वाले 25 शीतगृह संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। इन संचालकों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन तक नहीं किया है। नोटिस में तीन दिन के अंदर मानक पूरे करते हुए नवीनीकरण की पत्रावली प्रस्तुत न करने पर शीतगृह अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके साथ ही आलू भंडारण पर रोक लगा दी है।
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आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी आरएन वर्मा ने बताया कि इन शीतगृहों में करीब 50 प्रतिशत आलू भंडारण कर लिया गया है। इसे संरक्षित करने के लिए कूलिंग प्लांट यथावत चलता रहेगा। यदि किसान का आलू खराब होता है तो रिकवरी होगी। समय से नवीनीकरण न कराने वाले शीतगृह संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
इन शीतगृहों को दिए गए नोटिस
मे.शारदा, शांती, कृष्णा देवी, दुबे, सीवी, मां गायत्री, सुशीला, भगवान, तिरुपति, एसएन, मां वैष्णो, प्रदीप उपासना, सालिकराम, रतन, कायमगंज, आरएस अमेठी, आरएस सकवाई, लक्ष्मी, सरोजनी, डॉ.जितेंद्र, लज्जाराम, यादव, लवकुश, अयूब व हामिद कोल्ड स्टोरेजों के संचालकों ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।
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जनपद में 93 शीतगृह संचालित हैं। इस वर्ष शासन से अग्निशमन यंत्रों के मानक बदलकर आधुनिक यंत्र लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निशमन के मानक पूरे किए बिना शीतगृह का नवीनीकरण भी नहीं किया जाना है। ऐसे में शीतगृह संचालकों ने बिना नवीनीकरण कराए ही आलू का भंडारण शुरू कर दिया है।
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बिना नवीनीकरण कराए आलू भंडारण करने वाले शीतगृहों को चिह्नित किया जा रहा है। इसी क्रम में आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी ने लाइसेंस का नवीनीकरण कराए बिना आलू भंडारण करने वाले 25 शीतगृह संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। इन संचालकों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन तक नहीं किया है। नोटिस में तीन दिन के अंदर मानक पूरे करते हुए नवीनीकरण की पत्रावली प्रस्तुत न करने पर शीतगृह अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके साथ ही आलू भंडारण पर रोक लगा दी है।
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आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी आरएन वर्मा ने बताया कि इन शीतगृहों में करीब 50 प्रतिशत आलू भंडारण कर लिया गया है। इसे संरक्षित करने के लिए कूलिंग प्लांट यथावत चलता रहेगा। यदि किसान का आलू खराब होता है तो रिकवरी होगी। समय से नवीनीकरण न कराने वाले शीतगृह संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
इन शीतगृहों को दिए गए नोटिस
मे.शारदा, शांती, कृष्णा देवी, दुबे, सीवी, मां गायत्री, सुशीला, भगवान, तिरुपति, एसएन, मां वैष्णो, प्रदीप उपासना, सालिकराम, रतन, कायमगंज, आरएस अमेठी, आरएस सकवाई, लक्ष्मी, सरोजनी, डॉ.जितेंद्र, लज्जाराम, यादव, लवकुश, अयूब व हामिद कोल्ड स्टोरेजों के संचालकों ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।