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बसपा नेता पूर्व एमएलसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Wed, 11 Aug 2021 05:11 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Aug 2021 05:11 PM IST
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non bailable warrant against former mlc
फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीन कुमार त्यागी ने आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में कोर्ट में हाजिर न होने पर आरोपी बसपा नेता पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल समेत दो लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मनोज अग्रवाल की पत्नी वत्सला अग्रवाल इन दिनों नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष हैं।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के लोहाई रोड निवासी बसपा नेता पूर्व एमएलसी मनोज कुमार अग्रवाल की लाल सराय के पास सेवा व्रत मां रसोई है। इसमें दस रुपये में भोजन की थाल देते हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव में मनोज अग्रवाल ने निर्दलीय चुनाव सदर विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। आदर्श आचार संहिता लगी होने के बावजूद उन्होंने अपनी सेवा व्रत मां रसोई को बंद नहीं कराया।
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इसकी शिकायत पर उड़नदस्ता प्रभारी मनोज कुमार मिश्रा ने पुलिस के साथ जाकर मां रसोई को बंद करा दिया था। संचालक मनोज अग्रवाल, आंबेडकर नगर निवासी मधुपाल सिंह व पूर्व बसपा नेता संजय आनंद के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। समन जारी होने के बाद भी तीनों आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हुए। सीजेएम ने बसपा नेता पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
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