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भाजपा सांसद के खिलाफ गैर जमानती वांरट
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एमपी-एमएलए के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सांसद कोर्ट से भेजे गए सम्मन पर उपस्थित नहीं हुए थे।
शहर के आईटीआई चौराहा निवासी भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के खिलाफ वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद कोतवाली में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे में उच्च न्यायलय से स्टे था। 30 जुलाई 2020 को उच्च न्यायालय के स्टे की वर्तमान स्थिति संबंधी स्टेटस दाखिल करने का आदेश कोर्ट ने सांसद को दिया था। लेकिन सांसद की ओर से मुकदमे में उच्च न्यायालय के स्टे की वर्तमान स्थिति संबंधी स्टेटस दाखिल नहीं किया गया और न ही कोर्ट में उपस्थित हुए।
सम्मन और जमानती वारंट सांसद को कोर्ट से भेजे गए। इसके बावजूद वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। न्यायाधीश ने सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मुकदमे में 26 नवंबर की तारीख लगाई गई है।
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शहर के आईटीआई चौराहा निवासी भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के खिलाफ वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद कोतवाली में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे में उच्च न्यायलय से स्टे था। 30 जुलाई 2020 को उच्च न्यायालय के स्टे की वर्तमान स्थिति संबंधी स्टेटस दाखिल करने का आदेश कोर्ट ने सांसद को दिया था। लेकिन सांसद की ओर से मुकदमे में उच्च न्यायालय के स्टे की वर्तमान स्थिति संबंधी स्टेटस दाखिल नहीं किया गया और न ही कोर्ट में उपस्थित हुए।
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सम्मन और जमानती वारंट सांसद को कोर्ट से भेजे गए। इसके बावजूद वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। न्यायाधीश ने सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मुकदमे में 26 नवंबर की तारीख लगाई गई है।
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