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Farrukhabad News: किशोरियों से छेड़छाड़ में आरोपी पर दोषसिद्ध
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फर्रुखाबाद। किशोरियों से छेड़छाड़ के करीब नौ साल पुराने मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख नियत की।
कोतवाली कायमगंज क्षेत्र की रहने वाली दो किशोरियां 12 अप्रैल 2017 को स्कूल से घर लौट रही थीं। रास्ते में कोतवाली क्षेत्र के गांव लुधइया निवासी रमेश एक किशोरी को बाग में खींच ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर आसपास से गुजर रहे लोगों ने मौके पर पहुंचकर उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया।
घटना के संबंध में किशोरियों के परिजन की ओर से आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एडीजीसी तेज सिंह राजपूत ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया गया।
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कोतवाली कायमगंज क्षेत्र की रहने वाली दो किशोरियां 12 अप्रैल 2017 को स्कूल से घर लौट रही थीं। रास्ते में कोतवाली क्षेत्र के गांव लुधइया निवासी रमेश एक किशोरी को बाग में खींच ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर आसपास से गुजर रहे लोगों ने मौके पर पहुंचकर उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया।
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घटना के संबंध में किशोरियों के परिजन की ओर से आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एडीजीसी तेज सिंह राजपूत ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया गया।
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