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Farrukhabad News: व्यापारी नेता पर जानलेवा हमले में नौ अभियुक्त दोषी
Thu, 21 May 2026 12:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Thu, 21 May 2026 12:17 AM IST
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फोटो-13 अखिल गुप्ता उर्फ नेता। स्रोत: सोशल मीडिया
- फोटो : भतीजी की हत्या के बाद आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस।
फर्रुखाबाद। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और रंजिश में व्यापार मंडल के पूर्व नगर अध्यक्ष पर जानलेवा हमले में अदालत ने नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 मई का तारीख तय की है।
थाना कमालगंज क्षेत्र के मोहल्ला शास्त्रीनगर निवासी व्यापार मंडल के पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने 14 नवंबर 2020 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया था कि 13 नवंबर की रात वह तपस्वी बाग हनुमान मंदिर से दर्शन कर बाइक से घर लौट रहे थे। रात 10 बजे गंगागली चौराहे के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन्हें रोक लिया। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। अखिल गुप्ता ने तमंचे से फायर किया, इसमें वह बच गया। इसके बाद सभी आरोपियों ने लाठी-डंडों, धारदार हथियारों और लात-घूंसों से हमला कर घायल कर दिया। अनिल ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान हमलावर 20 ग्राम सोने की चेन और जेब में रखे लगभग 10,300 रुपये भी लूटकर भाग गए। पुलिस ने मामले में लूट, जानलेवा हमला करने के आरोप में अखिल गुप्ता, अमित गुप्ता, निखिल गुप्ता, राहुल गुप्ता, संदीप गुप्ता, निहाल, रोहित गुप्ता, हर्ष गुप्ता और जतिन गुप्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट एवं अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्त को दोषसिद्ध करार दिया।
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थाना कमालगंज क्षेत्र के मोहल्ला शास्त्रीनगर निवासी व्यापार मंडल के पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने 14 नवंबर 2020 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया था कि 13 नवंबर की रात वह तपस्वी बाग हनुमान मंदिर से दर्शन कर बाइक से घर लौट रहे थे। रात 10 बजे गंगागली चौराहे के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन्हें रोक लिया। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। अखिल गुप्ता ने तमंचे से फायर किया, इसमें वह बच गया। इसके बाद सभी आरोपियों ने लाठी-डंडों, धारदार हथियारों और लात-घूंसों से हमला कर घायल कर दिया। अनिल ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान हमलावर 20 ग्राम सोने की चेन और जेब में रखे लगभग 10,300 रुपये भी लूटकर भाग गए। पुलिस ने मामले में लूट, जानलेवा हमला करने के आरोप में अखिल गुप्ता, अमित गुप्ता, निखिल गुप्ता, राहुल गुप्ता, संदीप गुप्ता, निहाल, रोहित गुप्ता, हर्ष गुप्ता और जतिन गुप्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट एवं अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्त को दोषसिद्ध करार दिया।

फोटो-13 अखिल गुप्ता उर्फ नेता। स्रोत: सोशल मीडिया- फोटो : भतीजी की हत्या के बाद आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस।

फोटो-13 अखिल गुप्ता उर्फ नेता। स्रोत: सोशल मीडिया- फोटो : भतीजी की हत्या के बाद आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस।

फोटो-13 अखिल गुप्ता उर्फ नेता। स्रोत: सोशल मीडिया- फोटो : भतीजी की हत्या के बाद आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस।

फोटो-13 अखिल गुप्ता उर्फ नेता। स्रोत: सोशल मीडिया- फोटो : भतीजी की हत्या के बाद आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस।

फोटो-13 अखिल गुप्ता उर्फ नेता। स्रोत: सोशल मीडिया- फोटो : भतीजी की हत्या के बाद आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस।

फोटो-13 अखिल गुप्ता उर्फ नेता। स्रोत: सोशल मीडिया- फोटो : भतीजी की हत्या के बाद आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस।
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