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Farrukhabad News: हमला करने में मां को तीन व बेटों को पांच वर्ष का कारावास
Sat, 29 Nov 2025 12:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Sat, 29 Nov 2025 12:42 AM IST
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फर्रुखाबाद। घर में घुसकर हमला करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में एडीजे कक्ष संख्या-8 दीपेन्द्र कुमार सिंह ने महिला को तीन वर्ष व उसके दो बेटों को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सभी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव नरसिंहपुर निवासी सौरभ कुमार द्विवेदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा कि दो नवंबर 2005 की सुबह 8.30 बजे उसके पिता देवेंद्र कुमार द्विवेदी घर पर बैठे थे। इसी दौरान गांव के सुभाष चंद्र हाथ में टकोरा, कौशल उर्फ कैलाश चंद्र व अवलोक उर्फ निश्चल पुत्रगण सुभाष चंद्र हाथ में कुल्हाड़ी, लाठी, तथा राजवती पत्नी सुभाष चंद्र हाथ में हंसिया लेकर घर में घुस आए। सभी ने मारपीट कर बुरी तरह से पिता को घायल कर दिया। चचेरे बाबा राधेश्याम बचाने आए, उन्हें भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया।
पुलिस ने चारों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचक ने सभी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान सुभाष चंद्र की मौत हो गई। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार ने कौशल उर्फ कैलाश, अवलोक उर्फ निश्चल और राजवती को दोषी ठहराया। कौशल उर्फ कैलाश, अवलोक उर्फ निश्चल को पांच वर्ष और राजवती को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। (संवाद)
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कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव नरसिंहपुर निवासी सौरभ कुमार द्विवेदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा कि दो नवंबर 2005 की सुबह 8.30 बजे उसके पिता देवेंद्र कुमार द्विवेदी घर पर बैठे थे। इसी दौरान गांव के सुभाष चंद्र हाथ में टकोरा, कौशल उर्फ कैलाश चंद्र व अवलोक उर्फ निश्चल पुत्रगण सुभाष चंद्र हाथ में कुल्हाड़ी, लाठी, तथा राजवती पत्नी सुभाष चंद्र हाथ में हंसिया लेकर घर में घुस आए। सभी ने मारपीट कर बुरी तरह से पिता को घायल कर दिया। चचेरे बाबा राधेश्याम बचाने आए, उन्हें भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया।
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पुलिस ने चारों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचक ने सभी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान सुभाष चंद्र की मौत हो गई। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार ने कौशल उर्फ कैलाश, अवलोक उर्फ निश्चल और राजवती को दोषी ठहराया। कौशल उर्फ कैलाश, अवलोक उर्फ निश्चल को पांच वर्ष और राजवती को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। (संवाद)
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