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Farrukhabad News: किशोरी को तेजाब फेंकने की धमकी देने वाले को दो वर्ष की सजा

Wed, 03 Jun 2026 12:35 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 03 Jun 2026 12:35 AM IST
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Man who threatened to throw acid on teenager gets two years' imprisonment
फर्रुखाबाद। किशोरी को परेशान करने और उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी देने के नौ वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने दोषी संजीव कुमार को दो वर्ष के साधारण कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि मोहल्ले का संजीव कुमार उर्फ इल्ली उनकी 17 वर्षीय पुत्री को परेशान करता है। बाजार जाते समय उसने रास्ता रोककर धमकी दी थी कि यदि उसकी बात नहीं मानी, तो वह किशोरी के चेहरे पर तेजाब फेंक देगा। विरोध करने पर उसने पुलिस को भी अपनी जेब में रखने की बात कही थी। न्यायालय ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और सिद्ध अपराध की गंभीरता को देखते हुए संजीव कुमार को धमकी देने के आरोप में दोषी करार दिया।
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