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UP: भवन पंजीयन व मजदूरों का रिकॉर्ड नहीं रखने में लुईस की जमानत मंजूर, अपर श्रम आयुक्त ने दर्ज कराया था मुकदमा

Mon, 12 Feb 2024 07:53 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रुखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रुखाबाद Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 12 Feb 2024 07:53 PM IST
सार

लुईस खुर्शीद ने विभाग के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। श्रम विभाग के नियमों का उल्लंघन करने में लुईस खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई।

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Louise s bail granted for not maintaining records of building registration and workers
कोर्ट से बाहर आतीं लुईस खुर्शीद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

श्रम विभाग में भवन का पंजीयन व मजदूरों का रिकॉर्ड नहीं रखने के मुकदमे में कोर्ट ने लुईस खुर्शीद की जमानत मंजूर कर ली है। अपर श्रम आयुक्त ने निरीक्षण के बाद नोटिस देने के बाद भी जवाब नहीं देने पर लुईस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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कायमगंज कोतवाली के मोहल्ला कटरा रहमत खां मैसर्स आयशा आचर्ड स्कूल के भवन का लुईस खुर्शीद ने निर्माण कराया था। अपर श्रम आयुक्त अंजुलता ने 9 दिसंबर 2022 को भवन का निरीक्षण किया था। मौके पर जांच में भवन श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं पाया गया। मौके पर भवन निर्माण में लगे मजदूरों का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संंबंध में श्रम विभाग की ओर से लुईस खुर्शीद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। 

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लुईस खुर्शीद ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रम विभाग के नियमों का उल्लंघन करने में लुईस खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सोमवार को एसीजेएम ज्ञानेंद्र कुमार के समक्ष लुईस खुर्शीद ने समर्पण कर दिया। बचाव पक्ष के वकीलों ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने की दलील दी। बताया कि लुईस खुर्शीद वृद्ध व कई बीमारियों से ग्रसित है। कोर्ट ने दलीले सुनने के बाद लुईस को बीस हजार के बंध पत्र व  इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत मंजूर कर ली।

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