फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   life imprisonment to two brothers in the murder of child

बालक हत्याकांड में दो भाइयों को आजीवन कारावास

Wed, 06 Jul 2016 10:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/फर्रुखाबाद
अमर उजाला ब्यूरो/फर्रुखाबाद Updated Wed, 06 Jul 2016 10:49 PM IST
विज्ञापन
life imprisonment to two brothers in the murder of child
जेल
फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अब्दुल मोवीन ने बालक का अपहरण कर हत्या करने के मुकदमे में सगे दो भाइयों को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन



मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला हाता सफीक खां भीखमपुरा निवासी लालाराम की पत्नी गुरुगांव मंदिर के बाहर फू ल और मालाएं बेचने का काम करती थी। इसके अवैध संबंध मंदिर के पुजारी रामलाल से हो गए। महिला ने बच्चे को जन्म दिया। छह साल की आयु होने पर 20 नवंबर 2004 को मंदिर पुजारी रामलाल के पुत्र अमर सिंह व अन्नू उर्फ अनुज लालाराम के घर आए और पुत्र विकास को मंदिर ले जाने के बहाने से बुला ले गए।

इसकी जानकारी होने पर लालाराम की पत्नी 21 नवंबर 2004 को मंदिर गई और अपने पुत्र के संबंध में जानकारी की। वहां पता चला कि पुत्र विकास मंदिर नहीं आया। खोजबीन के दौरान मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित खेतों की झाड़ियों में बालक विकास का शव पड़ा मिला। इसके गले में अंगौछा का फंदा बंधा हुआ था। इस मामले की लालाराम ने पुजारी रामलाल के पुत्र अमर सिंह व अन्नू उर्फ अनुज के खिलाफ अपहरण कर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन


जांच में पता चला कि रामलाल की संपत्ति में विकास का अधिकार न हो इस कारण हत्या की गई। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीकिशोर मिश्र ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने बालक की हत्या करने के जुर्म में आरोपी दोनों भाइयों को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित कि
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed