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Farrukhabad News: चाचा की हत्या में भतीजे सहित तीन को उम्रकैद

Fri, 11 Oct 2024 02:43 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Oct 2024 02:43 AM IST
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Life imprisonment to three including nephew in uncle's murder
फर्रुखाबाद। शादी का रिश्ता टूटने पर चाचा की गोली मारकर हत्या करने में दोषी भतीजे सहित तीन को एडीजे रितिका त्यागी ने उम्रकैद सुनाई है। तीनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव जिराऊ निवासी कल्पना देवी ने भतीजे राजेश यादव, परिवारी सुधीर यादव, बृजेश यादव व अर्जुन सिंह के दामाद मैनपुरी थारना बिछवां गांव नगला कोठी निवासी उमेश चंद्र के खिलाफ आठ अक्तूबर 2003 को मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसमें बताया कि उसकी पहली शादी गांव जिराऊ निवासी रामभरोसे धानुक के साथ हुई थी। शादी के बाद वह पति के साथ कायमगंज के मोहल्ला झील में रहने लगी। घटना से 15 वर्ष पहले पति रामभरोसे के छोड़कर वह गांव जिराऊ निवासी बलवीर यादव के साथ दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद उसके तीन पुत्री व एक पुत्र हुआ।
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उससे शादी करने के कारण बलवीर के परिजन नाराज रहते थे। भाई अर्जुन सिंह ने घटना से चार माह पहले मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव मलोखर निवासी युवती से पुत्र राजेश की शादी का रिश्ता तय किया था। युवती के परिजनों को पता चला कि बलवीर ने धानुक महिला से शादी की है। इस पर युवती के परिजनों ने तिलक चढ़ाने से इन्कार कर दिया। आठ अक्तूबर 2003 को बलवीर खेत गया था। उसी दौरान राजेश, सुधीर, बृजेश व उमेश ने पति बलवीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी।ं
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