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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Life imprisonment to mother-in-law, brother-in-law and sister-in-law for murder of daughter-in-law

Farrukhabad News: बहू की हत्या में सास, जेठ, जेठानी को उम्रकैद

Mon, 26 Feb 2024 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 26 Feb 2024 11:54 PM IST
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Life imprisonment to mother-in-law, brother-in-law and sister-in-law for murder of daughter-in-law
फर्रुखाबाद। बहू की हत्या के दोषी सास, जेठ, जेठानी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों को 60 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए हैं।
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शहर कोतवाली के मोहल्ला बंगशपुरा कोहना निवासी हरगोविंद ने तहरीर में बताया था कि मोहल्ला दीनदयाल बाग निवासी शैलेंद्र राजपूत से बहन शीला की शादी की थी। शैलेंद्र राजपूत शराब पीकर हंगामा करता था। इसके कारण बहन शीला का बहनोई शैलेंद्र से आए दिन विवाद होता था।
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छह सितंबर 2017 को सूचना मिली कि पति शैलेंद्र, ससुर भगवान राजपूत, सास माइका देवी, जेठ राजू उर्फ राजीव, जिठानी विद्या देवी ने बहन शीला को आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी बहन को लोहिया अस्पताल ले गए। वहां शीला ने मृत्यु से पूर्व मजिस्ट्रेट को बयान दर्ज कराए। इसमें सास, ससुर, जेठ व जिठानी पर आग से जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया।
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विवेचक ने सास, ससुर, जेठ व जिठानी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान ससुर भगवान राजपूत की मौत हो गई। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने सास माइका देवी, जेठ राजू उर्फ राजीव, जेठानी विद्या देवी को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार किया था।

सोमवार को न्यायाधीश ने दोषी सास माइका, जेठ राजू उर्फ राजीव , जेठानी विद्या देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषियों को 60 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अशोक कटियार व अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें दीं।
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