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Farrukhabad News: जानलेवा हमले में दो भाइयों सहित चार को उम्रकैद
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फर्रुखाबाद। चौदह साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट महेंद्र सिंह ने दो भाइयों सहित चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों को 1.05 लाख रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं।
मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव गैसिंहपुर निवासी महेश जाटव ने गांव के धर्मेंद्र उर्फ चिक्कू, लटूरी, चिंटू, जनपद कन्नौज थाना ठठिया गांव जैनापुर निवासी नीलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 30 जनवरी 2010 को पत्नी देवरानी, मान सिंह, रामआसरे के साथ गंगा स्नान करने जा रही थी। रास्ते में इन लोगों ने रोक कर जाति सूचक गाली-गलौज किया। विरोध करने पर फायरिंग कर दी। गोली पैर में लगने से वह घायल हो गया।
विवेचक ने जांच पड़ताल के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर धर्मेंद्र उर्फ चिक्कू, भाई लूटरी,चिंटू, नीलू को दोषी करार किया था। शनिवार को न्यायाधीश ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1.05 लाख रुपये जुर्माने के रूप में जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अशोक कटियार व अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें पेश की ।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव गैसिंहपुर निवासी महेश जाटव ने गांव के धर्मेंद्र उर्फ चिक्कू, लटूरी, चिंटू, जनपद कन्नौज थाना ठठिया गांव जैनापुर निवासी नीलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 30 जनवरी 2010 को पत्नी देवरानी, मान सिंह, रामआसरे के साथ गंगा स्नान करने जा रही थी। रास्ते में इन लोगों ने रोक कर जाति सूचक गाली-गलौज किया। विरोध करने पर फायरिंग कर दी। गोली पैर में लगने से वह घायल हो गया।
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विवेचक ने जांच पड़ताल के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर धर्मेंद्र उर्फ चिक्कू, भाई लूटरी,चिंटू, नीलू को दोषी करार किया था। शनिवार को न्यायाधीश ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1.05 लाख रुपये जुर्माने के रूप में जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अशोक कटियार व अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें पेश की ।
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