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Farrukhabad News: तिहरे हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद

Sat, 28 Sep 2024 01:42 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Sep 2024 01:42 AM IST
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Life imprisonment to four culprits in triple murder
फर्रुखाबाद। साढ़े चार वर्ष पहले रंजिश में तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले चार दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद सुनाई है। चारों दोषियों को 50-50 हजार रुपये बतौर अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए हैं।
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कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव गदनपुर देवराजपुर निवासी नरेंद्र कुमार ने गांव के अवनीश, अर्जुन, गिरीश, फतेहगढ़ कोतवाली के गांव नौखंडा निवासी मनोज, बाल अपचारी सहित अन्य के खिलाफ 21 मार्च 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि भतीजा दुर्वेश 20 नवंबर 2019 को दिल्ली जा रहा था। पड़ोसी अवनीश भतीजे दुर्वेश को बाइक से फर्रुखाबाद छोड़ने गया था। उसके बाद से भतीजे का पता नहीं चला। भाभी सुलोचना ने पुत्र दुर्वेश के लापता होने के संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कोर्ट के आदेश पर अवनीश, अर्जुन व उसके परिवार के लोगों के खिलाफ पुत्र दुर्वेश की हत्या की आशंका का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं, दूसरे पक्ष ने दुर्वेश पर युवती को ले जाने का आरोप लगाकर तहरीर दी थी। तभी से अवनीश व उसके परिवार के लोग रंजिश मानने लगे। 20 मार्च 2020 को यह सभी लोग कुल्हाड़ी व अन्य धारदार हथियार लेकर आए।
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भाई सुरेंद्र, भाभी सुलोचना पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। घर से भागे भतीजे अतुल का पीछा करके उसकी भी धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना में भाई सुरेंद्र, भाभी सुलोचना व भतीजे अतुल की मौत हो गई। मां तारावती व एक अन्य भतीजा विवेक खुद को बचाने में गंभीर रूप से घायल हो गए।
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विवेचक ने अवनीश, अर्जुन, गिरीश, मनोज व बाल अपचारी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बाल अपचारी की फाइल अलग कर दी गई। अपर जिला सत्र न्यायाधीश शैली रॉय ने गुरुवार को तिहरे हत्याकांड में गवाह व साक्ष्य के आधार पर अवनीश, अर्जुन, गिरीश, मनोज को दोषी करार किया था।

शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी अवनीश, अर्जुन, गिरीश, मनोज को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों को 50-50 हजार रुपये बतौर अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के भी आदेश दिए हैं।
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