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Farrukhabad News: बड़े भाई की हत्या में दोषी छोटे भाई को उम्रकैद

Wed, 06 Aug 2025 12:29 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 06 Aug 2025 12:29 AM IST
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Life imprisonment for younger brother for murdering his elder brother
फर्रुखाबाद। जमीन के लालच में 14 साल पहले छोटे भाई ने वृद्ध बड़े भाई की नाक, मुंह दबाकर हत्या करने के दोषी छोटे भाई को एडीजे तृतीय शैलेन्द्र सचान ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। साक्ष्य न मिलने पर दंपती को दोषमुक्त कर दिया।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव चांदपुर निवासी अरुण कुमार पुत्र ग्रीश चंद्र कटियार अपने वृद्ध बड़े भाई मुन्नू सिंह(60) के साथ रहता था। दोनों भाई अविवाहित थे। अरुण कुमार ने चार सितंबर 2011 को मुन्नू सिंह के साथ खाना खाया। उसके बाद वह मुन्नू सिंह को घर पर छोड़कर खेतों की रखवाली करने चला गया। शाम को जब वह खेतों से वापस घर लौटा तो मुन्नू सिंह का शव तख्त पर पड़ा मिला। अरुण कुमार ने थाना अमृतपुर खास निवासी हीरालाल अवस्थी पुत्र रामरूप व उनकी पत्नी मीरा देवी पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचक ने अरुण कुमार, हीरालाल, मीरा देवी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अनुज प्रताप ने दलीलें दीं। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे तृतीय शैलेन्द्र सचान ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साक्ष्य न मिलने पर हीरालाल व उसकी पत्नी मीरा देवी को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
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