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हत्या के मामले में उम्रकैद

Thu, 04 Feb 2016 12:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,फर्रुखाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला,फर्रुखाबाद Updated Thu, 04 Feb 2016 12:01 AM IST
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Life imprisonment for murder

फर्रुखाबाद। न्यायालय एडीजे चतुर्थ ने गोली मारकर हत्या के मामले में उम्रकैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। रुपये अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया गया है।

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थाना कंपिल के गांव सिकंदरपुर अगू के रहने वाले रामपाल ने 18 दिसंबर 2006 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि खेत की मेड़ काटने को लेकर गांव के ही शैतान सिंह से विवाद हो गया था। 18 दिसंबर 2006 की सुबह शैतान सिंह, गिरीशचंद्र और रमेशचंद्र उसके दरवाजे पर आए और बेटा वासुदेव से गालीगलौज करने लगे।
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गालीगलौज का विरोध करने पर शैतान सिंह ने तमंचे से वासुदेव को गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। बुधवार को न्यायालय एडीजे चतुर्थ शिव सिंह यादव ने वासुदेव को गोली मारने वाले शैतान सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है।
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अर्थदंड जमा न करने पर उन्हें एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। शैतान सिंह को आयुध अधिनियम के तहत तीन साल की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। रमेशचंद्र की मौत हो चुकी है और उसके विरुद्ध साक्ष्य न होने के कारण कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

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