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Farrukhabad News: प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने में दोनों को उम्रकैद
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फर्रुखाबाद। 10 साल पहले अवैध संबंध की जानकारी होने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। मामले में जिला जज नीरज कुमार सिंह ने सुनवाई पूरी कर पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
नबावगंज थाना क्षेत्र के गांव मिलकिया पहाड़पुर निवासी चरन सिंह ने अज्ञात के खिलाफ अपने बड़े भाई हुकुम सिंह की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि हुकुम सिंह अपनी पत्नी नीरज व बच्चों के साथ करीब सात साल से अपनी ननिहाल शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव शेरइया प्रहलादपुर रह रहा था। सात अगस्त 2015 को सुबह तीन बजे शेरइया प्रहलादपुर निवासी अखलेश कुमार ने छोटे भाई मानसिंह को फोन कर हुकुम की हत्या की जानकारी दी थी।
हुकुम की लाश मुखिया के चकरोड के पास खेत में पड़ी थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। मृतक की पत्नी नीरज के फोन की कॉल डिटेल निकालने पर मामला अवैध संबंधों का निकला। नीरज से सख्ती से पूछताछ में उसने गांव के ही महेश से अवैध संबंध की बात कबूल की। इसकी जानकारी हुकुम सिंह को हो गई थी। वारदात की रात हुकुम ट्यूबवेल पर थे। उसी समय योजना के तहत महेश ने कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। कुल्हाड़ी को तालाब के पास फेंककर वह घर चला गया। पुलिस ने नीरज व महेश के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश कुमार, पंकज कटियार ने दलीलें दीं। गवाह व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया।
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नबावगंज थाना क्षेत्र के गांव मिलकिया पहाड़पुर निवासी चरन सिंह ने अज्ञात के खिलाफ अपने बड़े भाई हुकुम सिंह की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि हुकुम सिंह अपनी पत्नी नीरज व बच्चों के साथ करीब सात साल से अपनी ननिहाल शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव शेरइया प्रहलादपुर रह रहा था। सात अगस्त 2015 को सुबह तीन बजे शेरइया प्रहलादपुर निवासी अखलेश कुमार ने छोटे भाई मानसिंह को फोन कर हुकुम की हत्या की जानकारी दी थी।
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हुकुम की लाश मुखिया के चकरोड के पास खेत में पड़ी थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। मृतक की पत्नी नीरज के फोन की कॉल डिटेल निकालने पर मामला अवैध संबंधों का निकला। नीरज से सख्ती से पूछताछ में उसने गांव के ही महेश से अवैध संबंध की बात कबूल की। इसकी जानकारी हुकुम सिंह को हो गई थी। वारदात की रात हुकुम ट्यूबवेल पर थे। उसी समय योजना के तहत महेश ने कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। कुल्हाड़ी को तालाब के पास फेंककर वह घर चला गया। पुलिस ने नीरज व महेश के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश कुमार, पंकज कटियार ने दलीलें दीं। गवाह व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया।