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Farrukhabad News: दुष्कर्म के बाद युवती को तेजाब पिलाकर मार डालने में उम्रकैद
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फर्रुखाबाद। युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने, तेजाब पिलाकर हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने सोमवार को एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर एक लाख साठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र का है। पीड़ित युवती के पिता ने एसपी के आदेश पर पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि 12 जुलाई 2021 को गांव के हिमांशु, मोनू और संजीव बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गए थे। तब बेटी की शादी तय हो चुकी थी और घर में शादी के लिए रखे जेवर, नकदी और मोबाइल फोन भी आरोपी ले गए थे।
29 अक्तूबर 2021 को युवती किसी तरह वापस गांव पहुंची। उसने परिजन को बताया कि आरोपी हिमांशु उसे फिरोजाबाद स्थित अपनी बहन-बहनोई के घर ले गया था और बंधक बनाकर कई बार दुष्कर्म किया। युवती के शादी की बात करने पर आरोपी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करता था। आरोपियों ने उसे जबरन तेजाब पिलाया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। युवती को परिजन ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद सिर्फ आरोपी हिमांशु के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, तेजाब पिलाने और हत्या की धाराएं शामिल थीं। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त हिमांशु को सात मई को दोषी करार दिया था।
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विशेष न्यायाधीश ने दोषी हिमांशु पर एक लाख साठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। यदि दोषी यह राशि अदा नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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यह मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र का है। पीड़ित युवती के पिता ने एसपी के आदेश पर पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि 12 जुलाई 2021 को गांव के हिमांशु, मोनू और संजीव बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गए थे। तब बेटी की शादी तय हो चुकी थी और घर में शादी के लिए रखे जेवर, नकदी और मोबाइल फोन भी आरोपी ले गए थे।
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29 अक्तूबर 2021 को युवती किसी तरह वापस गांव पहुंची। उसने परिजन को बताया कि आरोपी हिमांशु उसे फिरोजाबाद स्थित अपनी बहन-बहनोई के घर ले गया था और बंधक बनाकर कई बार दुष्कर्म किया। युवती के शादी की बात करने पर आरोपी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करता था। आरोपियों ने उसे जबरन तेजाब पिलाया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। युवती को परिजन ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद सिर्फ आरोपी हिमांशु के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, तेजाब पिलाने और हत्या की धाराएं शामिल थीं। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त हिमांशु को सात मई को दोषी करार दिया था।
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विशेष न्यायाधीश ने दोषी हिमांशु पर एक लाख साठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। यदि दोषी यह राशि अदा नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।