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पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद

Thu, 08 Dec 2016 10:48 PM IST
अमर उजाला/फर्रुखाबाद
अमर उजाला/फर्रुखाबाद Updated Thu, 08 Dec 2016 10:48 PM IST
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Life husband in wife's murders
court shimla
िशेष अदालत ईसीएक्ट के न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के मुकदमे के आरोपी पति को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी तीन महिलाओं को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
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मोहम्मदाबाद के गंाव कुरेली निवासी लियाकत ने अपनी पुत्री मुसकीना की शादी शहर के मोहल्ला घेर श्यामू खां निवासी चंदू उर्फ नौशाद के साथ की थी। शादी के बाद अतिरिक्त दहेज में 50 हजार रुपये और बाइक की मांग कर आए दिन मुसकीना से मारपीट करते थे।
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  जब मांग पूरी नहीं हुई तो 8 फरवरी 2010 की रात केरोसिन डालकर मुसकीना को जला दिया। इसकी जानकारी मिलने पर पिता उसके घर पहुंचा और पुत्री को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उपचार के दौरान 13 फरवरी को उसकी मौत हो गई।
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पिता लियाकत ने चंदू उर्फ नौशाद, इनकी मां मुन्नी देवी, गुरसहायगंज निवासी साहना बेगम, संगम बिहार दिल्ली निवासी शहशाह बेेगम और सीलमपुर दिल्ली निवासी रूबी बेगम के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।


सुनवाई के दौरान मुन्नी देवी की मौत हो गई। अन्य आरोपियों पर मुकदमा चला। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी पति को हत्या और दहेज उत्पीड़न के जुर्म में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया।

आरोपी साहना बेेगम, शंहशाह बेगम और रूबी बेगम को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
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