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शहर कोतवाल की लापरवाही पर एसपी को भेजा पत्र
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फर्रुखाबाद। दुष्कर्म के मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी गवाहों बयान दर्ज न कराने पर न्यायाधीश ने एसपी को पत्र भेजा है। इसमें कोतवाल को विशेष रुचि लेकर गवाहों को पेश करने के लिए कहा है।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश नरेंद्र प्रकाश ने एसपी अशोक कुमार मीणा को शुक्रवार को भेजे पत्र में कहा कि कोर्ट में वर्ष 1982 का शहर कोतवाली का राज्य बनाम वीएन सिंह का दुष्कर्म का मुकदमा अदालत में विचाराधीन है।
मुकदमे में गवाह गिरंद शाक्य, डॉ. आरएन सिंह, अंजली शुक्ला के बयान दर्ज होने हैं।
तीनों लोगों के खिलाफ गैरजमानतीय वारंट जारी कर शहर कोतवाल को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। 22 सितंबर को कोर्ट ने कोतवाल को अंतिम अवसर देकर पालन करने के आदेश दिए थे, लेकिन कोतवाल किसी गवाह को कोर्ट में पेश नहीं कर सके।
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कोर्ट ने प्रकीर्ण वाद दर्ज करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद भी मुकदमे में अब तक गवाही नहीं हो सकी। इससे मुकदमा अभी तक लंबित है। इस प्रकरण में विशेष रुचि लेकर कोतवाल को गवाहों को पेेश करने के आदेश दें।
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अपर जिला सत्र न्यायाधीश नरेंद्र प्रकाश ने एसपी अशोक कुमार मीणा को शुक्रवार को भेजे पत्र में कहा कि कोर्ट में वर्ष 1982 का शहर कोतवाली का राज्य बनाम वीएन सिंह का दुष्कर्म का मुकदमा अदालत में विचाराधीन है।
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मुकदमे में गवाह गिरंद शाक्य, डॉ. आरएन सिंह, अंजली शुक्ला के बयान दर्ज होने हैं।
तीनों लोगों के खिलाफ गैरजमानतीय वारंट जारी कर शहर कोतवाल को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। 22 सितंबर को कोर्ट ने कोतवाल को अंतिम अवसर देकर पालन करने के आदेश दिए थे, लेकिन कोतवाल किसी गवाह को कोर्ट में पेश नहीं कर सके।
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कोर्ट ने प्रकीर्ण वाद दर्ज करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद भी मुकदमे में अब तक गवाही नहीं हो सकी। इससे मुकदमा अभी तक लंबित है। इस प्रकरण में विशेष रुचि लेकर कोतवाल को गवाहों को पेेश करने के आदेश दें।