फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Lawyer Cheenu's bail plea rejected in gangster case

Farrukhabad News: गैंगस्टर के मुकदमे में वकील चीनू की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 20 Mar 2024 01:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Wed, 20 Mar 2024 01:07 AM IST
विज्ञापन
Lawyer Cheenu's bail plea rejected in gangster case
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर के मुकदमे में वकील चीनू की जमानत याचिका अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। माफिया सहित तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव को गैंग लीडर बताया गया।
विज्ञापन


फतेहगढ़ कोतवाल हरिश्याम सिंह ने बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संजीव पारिया (वर्तमान में शाहजहांपुर जिला जेल में बंद), मोहल्ला कसरट्टा निवासी माफिया बसपा नेता डॉ अनुपम दुबे (वर्तमान में जीआरपी इंस्पेक्टर रामनिवास हत्याकांड में मथुरा जेल में उम्रकैद की सजा में बंद), कादरी गेट थाना क्षेत्र के चौकी पांचाल घाट गांव बहादुरपुर निवासी वकील शिव प्रताप उर्फ चीनू (वर्तमान में गैंगस्टर के मुकदमे में जिला जेल में बंद) के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन

इसमें आरोप लगाया गैंगलीडर संजीव पारिया के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम देकर धन अर्जित किया। मुकदमे की विचेचना मऊदरवाजा एसओ अमित गंगवार कर रहे हैं। वकील चीनू की ओर से अधिवक्ता रामवीर सिंह गौर ने विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट राकेश कुमार के यहां जमानत याचिका प्रस्तुत कर दलीलें दीं। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील चीनू की संपत्ति व वाहनों को लेकर दलीलें दीं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद वकील शिव प्रताप उर्फ चीनू की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed