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Farrukhabad News: गैंगस्टर के मुकदमे में वकील चीनू की जमानत अर्जी खारिज
Wed, 20 Mar 2024 01:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Wed, 20 Mar 2024 01:07 AM IST
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फर्रुखाबाद। गैंगस्टर के मुकदमे में वकील चीनू की जमानत याचिका अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। माफिया सहित तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव को गैंग लीडर बताया गया।
फतेहगढ़ कोतवाल हरिश्याम सिंह ने बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संजीव पारिया (वर्तमान में शाहजहांपुर जिला जेल में बंद), मोहल्ला कसरट्टा निवासी माफिया बसपा नेता डॉ अनुपम दुबे (वर्तमान में जीआरपी इंस्पेक्टर रामनिवास हत्याकांड में मथुरा जेल में उम्रकैद की सजा में बंद), कादरी गेट थाना क्षेत्र के चौकी पांचाल घाट गांव बहादुरपुर निवासी वकील शिव प्रताप उर्फ चीनू (वर्तमान में गैंगस्टर के मुकदमे में जिला जेल में बंद) के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें आरोप लगाया गैंगलीडर संजीव पारिया के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम देकर धन अर्जित किया। मुकदमे की विचेचना मऊदरवाजा एसओ अमित गंगवार कर रहे हैं। वकील चीनू की ओर से अधिवक्ता रामवीर सिंह गौर ने विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट राकेश कुमार के यहां जमानत याचिका प्रस्तुत कर दलीलें दीं। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील चीनू की संपत्ति व वाहनों को लेकर दलीलें दीं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद वकील शिव प्रताप उर्फ चीनू की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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फतेहगढ़ कोतवाल हरिश्याम सिंह ने बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संजीव पारिया (वर्तमान में शाहजहांपुर जिला जेल में बंद), मोहल्ला कसरट्टा निवासी माफिया बसपा नेता डॉ अनुपम दुबे (वर्तमान में जीआरपी इंस्पेक्टर रामनिवास हत्याकांड में मथुरा जेल में उम्रकैद की सजा में बंद), कादरी गेट थाना क्षेत्र के चौकी पांचाल घाट गांव बहादुरपुर निवासी वकील शिव प्रताप उर्फ चीनू (वर्तमान में गैंगस्टर के मुकदमे में जिला जेल में बंद) के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसमें आरोप लगाया गैंगलीडर संजीव पारिया के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम देकर धन अर्जित किया। मुकदमे की विचेचना मऊदरवाजा एसओ अमित गंगवार कर रहे हैं। वकील चीनू की ओर से अधिवक्ता रामवीर सिंह गौर ने विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट राकेश कुमार के यहां जमानत याचिका प्रस्तुत कर दलीलें दीं। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील चीनू की संपत्ति व वाहनों को लेकर दलीलें दीं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद वकील शिव प्रताप उर्फ चीनू की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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