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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Killer was sentenced to life imprisonments

हत्यारे को हुई उम्रकैद की सजा

Tue, 14 Feb 2017 11:07 PM IST
अमर उजाला/फर्रुखाबाद
अमर उजाला/फर्रुखाबाद Updated Tue, 14 Feb 2017 11:07 PM IST
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फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अब्दुल मोबीन ने हत्या के मुकदमे में दोष सिद्ध आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रुपये जुर्माना किया है।


राजेपुर के गांव महेशपुर निवासी चंद्र प्रकाश तीन फरवरी 2014 को बाइक से पुत्र वैभव उर्फ राजन, वैशाली और सांतु को फतेहगढ़ स्कूल छोड़ने आ रहे थे। रास्ते में तीन युवक बाइक से मिले और उसे रोककर गांव महेशपुर जाने का रास्ता पूछा।


इसी दौरान एक युवक ने चंद्र प्रकाश के गोली मार दी। इस घटना की रिपोर्ट विनीत कुमार सिंह निवासी बरखेड़ा थाना वेहटा गोकुल जिला हरदोई ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांचकर हाथरस जिले के सिकंदराराऊ के अगराना निवासी प्रदीप कुमार माथुर, कचोरा निवासी वसीम और इकबाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
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सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने वसीम और इकबाल को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।


मृतक के पुत्र वैभव की गवाही पर आरोपी प्रदीप कुमार माथुर को दोषी पाकर हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा और 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं 25 आर्म्स एक्ट के जुर्म में पांच साल की सजा और तीन हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की सजा और बढ़ाई जायेगी।
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