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हत्या में प्रधान के पति सहित सात दोषी
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फर्रुखाबाद। पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने 23 वर्ष बाद प्रधान के पति सहित सात लोगों को दोषी करार दिया है। सभी आरोपियों को जिला जेल भेज दिया गया है। 22 मार्च को हत्या के आरोप में सजा सुनाने की तारीख तय की गई है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव गैसिंगपुर निवासी सुखेंद्र की पुरानी रंजिश में 25 अप्रैल 1999 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुखेंद्र के पिता वीरपाल ने गांव के ही प्रधान के पति शरद राठौर उर्फ मोनू गैसिंगपुर, उनके चचेरे भाई दीपू राठौर, संजीव उर्फ छोटे उर्फ गुड्डू, रामेश्वर, जागेश्वर, रामसेवक के खिलाफ पुरानी रंजिश में घर में घुसकर मारपीट कर लाइसेंसी राइफल से हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचक ने हत्या के मुकदमे में सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को कोर्ट में गवाह व साक्ष्यों के आधार पर एफटीसी कोर्ट के जज ने प्रधान इच्छा राठौर के आरोपी पति शरद राठौर मोनू गैसिंगपुर, दीपू, संजीव उर्फ छोटे उर्फ गुड्डू, रामेश्वर, जागेश्वर, रामसेवक को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया। आरोपियों को 22 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव गैसिंगपुर निवासी सुखेंद्र की पुरानी रंजिश में 25 अप्रैल 1999 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुखेंद्र के पिता वीरपाल ने गांव के ही प्रधान के पति शरद राठौर उर्फ मोनू गैसिंगपुर, उनके चचेरे भाई दीपू राठौर, संजीव उर्फ छोटे उर्फ गुड्डू, रामेश्वर, जागेश्वर, रामसेवक के खिलाफ पुरानी रंजिश में घर में घुसकर मारपीट कर लाइसेंसी राइफल से हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
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विवेचक ने हत्या के मुकदमे में सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को कोर्ट में गवाह व साक्ष्यों के आधार पर एफटीसी कोर्ट के जज ने प्रधान इच्छा राठौर के आरोपी पति शरद राठौर मोनू गैसिंगपुर, दीपू, संजीव उर्फ छोटे उर्फ गुड्डू, रामेश्वर, जागेश्वर, रामसेवक को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया। आरोपियों को 22 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
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