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Farrukhabad News: हाईकोर्ट ने निरस्त किया गुरुशरणम् होटल गिराने का आदेश
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फर्रुखाबाद। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बसपा नेता के गुरुशरणम् होटल को गिराने का आदेश निरस्त कर दिया। कोर्ट ने जिलाधिकारी को नए सिरे से सुनवाई कर मामले को निपटाने का आदेश दिया है।
पिछले दिनों जिला प्रशासन ने बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे के गुरुशरणम् होटल के अलावा केएम इंडिया और केएम हाउस को गिराने की तैयारियां पूरी कर ली थीं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन की तैयारियां धरी रह गईं।
हाईकोर्ट ने आठ फरवरी को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड की बैठक में बसपा नेता की पत्नी मीनाक्षी दुबे की अपील को खारिज कर ध्वस्तीकरण पर मुहर लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ मीनाक्षी ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने होटल गिराने के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश डीएम को दिया है।
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पिछले दिनों जिला प्रशासन ने बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे के गुरुशरणम् होटल के अलावा केएम इंडिया और केएम हाउस को गिराने की तैयारियां पूरी कर ली थीं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन की तैयारियां धरी रह गईं।
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हाईकोर्ट ने आठ फरवरी को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड की बैठक में बसपा नेता की पत्नी मीनाक्षी दुबे की अपील को खारिज कर ध्वस्तीकरण पर मुहर लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ मीनाक्षी ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने होटल गिराने के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश डीएम को दिया है।
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