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Farrukhabad News: युवक की हत्या में दोष सिद्ध, कल होगी सजा
Sun, 20 Aug 2023 01:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Sun, 20 Aug 2023 01:15 AM IST
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फर्रुखाबाद। बिना पूछे साइकिल पर बैठने के विवाद में 19 वर्ष पहले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार ने आरोपी को दोषी करार किया है। सोमवार यानि 21 अगस्त को दोषी को सजा सुनाई जाएगी।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव चिलसरी निवासी सर्वेश नौ अप्रैल 2004 को साइकिल से शाम को गांव आ रहा था। गांव का प्रमोद बिना पूछे सर्वेश की साइकिल के पीछे बैठ गया। इतनी बात पर गांव के तुलाराम के घर के सामने दोनों में विवाद होने लगा।
प्रमोद के शोर मचाने पर उसके परिवार की महिलाएं वहां पहुंच गई। तभी सर्वेश ने प्रमोद के सीने में तमंचे से गोली मार दी। गोली लगने से घायल सर्वेश की लोहिया अस्पताल में मौत हो गई।
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परिवारी युवक सर्वेंद्र ने सर्वेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ईसीएक्ट की कोर्ट में चल रही है। शनिवार को न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर सर्वेश को दोषी करार किया। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील हरिनाथ सिंह, अभिषेक सक्सेना व अखिलेश राजपूत ने दलीलें दीं।
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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव चिलसरी निवासी सर्वेश नौ अप्रैल 2004 को साइकिल से शाम को गांव आ रहा था। गांव का प्रमोद बिना पूछे सर्वेश की साइकिल के पीछे बैठ गया। इतनी बात पर गांव के तुलाराम के घर के सामने दोनों में विवाद होने लगा।
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प्रमोद के शोर मचाने पर उसके परिवार की महिलाएं वहां पहुंच गई। तभी सर्वेश ने प्रमोद के सीने में तमंचे से गोली मार दी। गोली लगने से घायल सर्वेश की लोहिया अस्पताल में मौत हो गई।
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परिवारी युवक सर्वेंद्र ने सर्वेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ईसीएक्ट की कोर्ट में चल रही है। शनिवार को न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर सर्वेश को दोषी करार किया। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील हरिनाथ सिंह, अभिषेक सक्सेना व अखिलेश राजपूत ने दलीलें दीं।