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Farrukhabad News: हत्या के प्रयास में गैंग लीडर जुबैर गया जेल

Sun, 11 Aug 2024 11:52 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Aug 2024 11:52 PM IST
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Gang leader Zubair goes to jail for attempted murder
कायमगंज। तीन दिन पूर्व तंबाकू की ढुलाई के लिए ट्रक न देने पर गैंग लीडर जुबैर व उसके साथियों पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया। शनिवार देर रात बेरी तिराहे से जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय से उसे जेल भेज दिया गया गया है। पुलिस ने उसके पास तमंचा, खोखा व कारतूस भी बरामद किया है।
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दर्ज रिपोर्ट के अनुसार जनपद एटा थाना अलीगंज क्षेत्र के गांव कैलठा निवासी अरविंद कुमार गुरुवार को कार से फर्रुखाबाद से अलीगंज जा रहे थे। गैंग लीडर जुबैर व उसके पांच अज्ञात साथियों ने पुल गालिब तिराहे पर कार रोककर अरविंद को उतार लिया। बाद में अरविंद को खींचते हुए बस अड्डे की ओर ले गए और अवैध तंबाकू की ढुलाई के लिए ट्रक की मांग की। अरविंद ने मना किया तो धमकाया। अरविंद कार छोड़कर जान बचाकर वहां से भागे। इसी दौरान जुबैर ने उन पर फायर कर दिया। अरविंद की कनपटी के पास से होती हुई गोली निकल गई।
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पुलिस ने अरविंद की तहरीर पर जुबैर खान व उसके पांच अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। चौकी प्रभारी वीएस तिवारी ने बताया जुबैर को शनिवार देर रात बेरी तिराहे के पास तमंचा, कारतूस व एक खोखा सहित गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है।
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जुबैर पर दर्ज गैंगस्टर का मुकदमा हाईकोर्ट से रद्द
गैंग लीडर जुबैर के खिलाफ जीएसटी अधिकारी वीरेंद्र उपाध्याय ने 2 सितंबर 2022 को फर्जी फर्मों के जरिए टैक्स चोरी कर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि में तंबाकू सप्लाई करने के आरोप में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद मोहल्ला गढ़ी निवासी रंजीत ने 10 मई 2023 को जुबैर सहित चार के खिलाफ उसे गुमराह कर उसके नाम की फर्जी फर्म बनाने के आरोप में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया।
इसके आधार पर प्रभारी निरीक्षक रामअवतार ने 31 जनवरी 2024 को गैंग लीडर जुबैर, रामनरेश, सुखवीर, पुष्पेंद्र, आदेश, मोबिन, तारिख उर्फ तालिब, पवन मिश्रा के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप था कि ये सभी तंबाकू के अवैध कार्य से धन अर्जित कर लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं।
इसमें आरोपी सुखवीर सिंह ने गैंगस्टर के मुकदमे को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह ने सुनवाई की। पुलिस द्वारा नियमों की अनदेखी करने के मामले को संज्ञान में लेते हुए गैंगस्टर व गैंग चार्ट के मुकदमे को रद्द कर दिया।




घटना के समय जुबैर के गैर जनपद में होने का दावा
ट्रक मालिक पर फायर करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जुबैर के मामले में परिजनों का दावा है कि जिस समय कि पुल गालिब तिराहे पर घटना दिखाई गई है। उस समय जुबैर कासगंज जनपद की एक पेट्रोल पंप पर मौजूद था। उसके पेट्रोल पंप पर होने के सीसीटीवी फुटेज भी हैं। परिजनों का कहना है कि जुबैर पर पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही यह भी कहा कि मुकदमा दर्ज होने से दो दिन पहले एसओजी ने उसे उठा लिया था।
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