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2.75 करोड़ लेकर भागी कंपनी के सीईओ व नौ डायरेक्टर समेत 15 पर रिपोर्ट के आदेश

Sun, 08 Dec 2019 12:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Dec 2019 12:24 AM IST
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आल सेंटर के ध्यानार्थ
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(बांदा, फैजाबाद, रामपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, उत्तराखंड के लिए विशेष)
2.75 करोड़ लेकर भागी कंपनी के सीईओ समेत 15 पर रिपोर्ट के आदेश
कंपनी के नौ डायरेक्टर, रीजनल मैनेजर व मैनेजर के नाम भी शामिल
2014 में अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की खुली थी शाखा
करीब 1500 लोगों को सदस्य बनाकर विभिन्न योजनाओं में जमा कराए थे रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने अनंत निधि क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेट के सीईओ, नौ डायरेक्टर, रीजनल मैनेजर, मैनेजर समेत 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखने का आदेश शहर कोतवाल को दिया है। इसमें आकर्षक ब्याज, अधिक लाभ कमाने का लालच देकर 1500 लोगों के जमा 2.75 करोड़ रुपये लेकर भागने का आरोप लगाया गया है।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव अजमतपुर निवासी ऋषभ कुमार ने अनंत निधि क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खुर्दाबाद पालकी थाना मोतीबाग जिला फैजाबाद निवासी सीईओ नीतेश श्रीवास्तव, जिला रामपुर के थाना सिविल लाइन के गली नंबर सात रामपुर सिटी निवासी कंपनी के डायरेक्टर गुंजन बाबू सक्सेना, लखनऊ के थाना हजरतगंज के केशव नगर रनिकट एकनाथ मंदिर निवासी देश दीपक श्रीवास्तव, प्रयागराज के थाना करेली के 428वीं सुलेम सराय निवासी डायरेक्टर प्रदुम्न सिंह पटेल, मिर्जापुर के थाना जिगना के कोलेपुर निवासी पवन श्रीवास्तव, पीलीभीत के थाना सुंगरी के सुनारी पीलीभीत निवासी डायरेक्टर सर्वेश जायलवाल, मुरादाबाद के थाना दोराहा पुलिस स्टेशन के जयप्रकाश नगर निवासी इंग्लेश शर्मा, बांदा जिले के थाना तिंदवारी क्षेत्र निवासी डायरेक्टर विक्रम सिंह पटेल, भरतपुरी राम नगर नियर ग्रेटमिथन स्कूल उत्तराखंड निवासी डायरेक्टर रागिनी दुबे, फैजाबाद के अमानीगंज निवासी डायरेक्टर रचना कौशल, रामपुर के शफाखाना निवासी डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता, मध्य प्रदेश के संस्कार कालोनी छिंदवाड़ा निवासी डायरेक्टर राजेश यादव, रुद्रपुर उत्तराखंड निवासी जोनल मैनेजर राकेश सिंह, शाहजहांपुर के इंदिरा नगर कालोनी निवासी रीजनल मैनेजर सुधीर कुमार सक्सेना, शाहजहांपुर कानूनगोयान मोहल्ला निवासी मैनेजर ध्रुव कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में 25 सितंबर 2019 को अर्जी दायर की थी। इसमें कहा कि कंपनी की शाखा शहर के मोहल्ला राजीव गांधी नगर में 28 जुलाई 2014 को खुली थी। इस कंपनी का हेड ऑफिस शाहजहांपुर में था। इसमें वह 1 जनवरी 2016 से 31 मई 2018 तक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात रहा। इसके बाद 11 अप्रैल 2019 को उसका प्रमोशन शाखा में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पद पर किया गया।
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कंपनी ने आकर्षक ब्याज, अधिक लाभ कमाने का लालच देकर क्षेत्र की जनता को जोड़ना शुरू किया। कंपनी ने करीब दो सौ कार्यकर्ता तैयार किए। इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से पांच साल में धन दोगुना करने, एक साल की एफडी, खाता खोलकर रोजाना धन जमा करने समेत कई योजनाएं चलाई। इन पर अच्छा ब्याज दिया जाता था। नवंबर 2018 के बाद कंपनी ने ग्राहकों के खातों का भुगतान करना बंद कर दिया। 30 जून 2019 को कंपनी ने शाखा बंद कर दी और 1500 लोगों के करीब 2.75 करोड़ जमा धन को लेकर भाग गई। भुगतान न होने पर रुपये जमा करने वाले उसको परेशान करने लगे और आए दिन धमकी देते हैं। इससे कंपनी के सीईओ व अन्य अधिकारियों से संपर्क कर भुगतान करने को कहा, लेकिन किसी का भी भुगतान नहीं किया गया। धोखाधड़ी कर रुपये हड़प लिए गए।
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पीड़ित के वकील ईश्वर कुमार शाक्य ने अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर सीजेएम ने शहर कोतवाल को सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तीन दिन में एफआईआर की प्रति कोर्ट में भेजने का आदेश दिया है।
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