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Farrukhabad News: बिजली चोरी व जेई से मारपीट में दोषी को चार वर्ष की कैद
Sat, 27 May 2023 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Sat, 27 May 2023 12:09 AM IST
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फर्रुखाबाद। चक्की व स्पेलर कारखाना संचालक को बिजली चोरी व जेई से मारपीट कर सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में कोर्ट ने चार वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी संचालक को 38 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए है।
मोहम्मदाबाद स्थित नीबकरोरी बिजली सब स्टेशन पर तैनात जेई राममोहन सक्सेना, जेई साजिद हुसैन सहित अन्य कर्मचारियों के साथ 6 दिसंबर 2008 को चेकिंग करने निकले थे। सभी लोग संकिसा रोड स्थित चक्की-स्पेलर कारखाने पर पहुंचे। वहां मीटर से आगे लाइन काटकर बिजली चोरी पकड़ी गई। कर्मचारी केबिल काटने सहित अन्य कार्रवाई कर रहे थे। उसी दौरान चक्की व स्पेलर संचालक अतुल गुप्ता दस साथियों के साथ आए। गाली-गलौज कर जेई साजिद हुसैन पर लाठी डंडों से प्रहार कर दिया। जेई साजिद हुुसैन घायल हो गए। उनके दांत टूट गए। अतुल सहित सभी लोगों ने सरकारी जीप को लाठी डंडों से प्रहार कर क्षतिग्रस्त कर दिया।
राममोहन सक्सेना ने अतुल सहित अन्य के खिलाफ बिजली चोरी व सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। विवेचक बृजेश कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में अतुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार के यहां हुई। कोर्ट ने गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अतुुल गुप्ता को दोषी करार देकर चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने दोषी को 38 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मोहम्मदाबाद स्थित नीबकरोरी बिजली सब स्टेशन पर तैनात जेई राममोहन सक्सेना, जेई साजिद हुसैन सहित अन्य कर्मचारियों के साथ 6 दिसंबर 2008 को चेकिंग करने निकले थे। सभी लोग संकिसा रोड स्थित चक्की-स्पेलर कारखाने पर पहुंचे। वहां मीटर से आगे लाइन काटकर बिजली चोरी पकड़ी गई। कर्मचारी केबिल काटने सहित अन्य कार्रवाई कर रहे थे। उसी दौरान चक्की व स्पेलर संचालक अतुल गुप्ता दस साथियों के साथ आए। गाली-गलौज कर जेई साजिद हुसैन पर लाठी डंडों से प्रहार कर दिया। जेई साजिद हुुसैन घायल हो गए। उनके दांत टूट गए। अतुल सहित सभी लोगों ने सरकारी जीप को लाठी डंडों से प्रहार कर क्षतिग्रस्त कर दिया।
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राममोहन सक्सेना ने अतुल सहित अन्य के खिलाफ बिजली चोरी व सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। विवेचक बृजेश कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में अतुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार के यहां हुई। कोर्ट ने गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अतुुल गुप्ता को दोषी करार देकर चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने दोषी को 38 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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