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Farrukhabad News: गैंगस्टर केस में अनुपम दुबे को बहस का आखिरी मौका, एक को होगी सुनवाई

Sat, 26 Sep 2026 12:08 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:08 AM IST
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Final opportunity for arguments for Anupam Dubey in gangster case; hearing scheduled for one individual.
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट के करीब 29 साल पुराने मामले में जेल में निरुद्ध अनुपम दुबे की तरफ से अंतिम बहस पूरी नहीं हो सकी। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ने बचाव पक्ष को अंतिम अवसर देते हुए पत्रावली को शेष बहस के लिए एक अक्तूबर को पेश करने का आदेश दिया। अभियुक्त अनुपम दुबे मथुरा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उपस्थित हुए।
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कोतवाली फतेहगढ़ में अनुपम दुबे सहित अन्य लोगों पर वर्ष 1997 में गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन की ओर से प्रार्थनापत्र देकर मामले की अंतिम बहस दिन-प्रतिदिन सुनने का अनुरोध किया गया। अदालत ने आदेश में उल्लेख किया कि बचाव पक्ष की ओर से समय-समय पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने और मामला लंबे समय से अंतिम बहस में लंबित रहने से शीघ्र निस्तारण आवश्यक है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ने यह भी बताया कि अनुपम दुबे की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल रिट याचिका 18 सितंबर को गुण-दोष के आधार पर खारिज की जा चुकी है। बचाव पक्ष की ओर से अस्वस्थता का हवाला देते हुए बहस के लिए दूसरी तारीख मांगी गई, जिसे अदालत ने निरस्त कर दिया। लंच के बाद भी बार-बार पुकारे जाने पर अधिवक्ता के उपस्थित न होने पर अदालत ने न्यायहित में एक अंतिम अवसर दिया।
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अदालत ने आदेश में कहा कि एक अक्तूबर को बचाव पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित होकर तर्क प्रस्तुत नहीं करते हैं तो बहस का अवसर समाप्त कर पत्रावली आदेश के लिए लगा दी जाएगी। अनुपम दुबे को उस दिन भी मथुरा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये तलब किया गया है।
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