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Farrukhabad News: रंजिश में मारपीट करने पर दो महिलाआें समेत चार को सजा

Wed, 19 Nov 2025 12:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Wed, 19 Nov 2025 12:43 AM IST
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Four people, including two women, were sentenced for fighting over a feud.
फर्रुखाबाद। शराब की मुखबिरी के शक में 26 वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने चार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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दो महिला आरोपियों सावित्री उर्फ अनारकली व छुन्नी देवी उर्फ पूनम को तीन वर्ष की सजा दी। दो पुरुष आरोपियों रामनरेश एवं पप्पी को पांच वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है।
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थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के गांव हरसिंहपुर गांव निवासी सुमन ने 16 सितंबर 1998 को अदालत में अर्जी दी। इसमें गांव के रामनरेश, पप्पी, राजू, अनारकली व पूनम पर अवैध शराब का कारोबार करने का आरोप लगाया। कहा कि पुलिस ने इनके यहां शराब पकड़ ली थी। आरोपियों को शक था कि शराब पकड़वाने के लिए उसने मुखबिरी की है।
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इस कारण आरोपी उससे रंजिश मानने लगे। 28 अगस्त 1998 की दोपहर आरोपी रामनरेश, पप्पी, राजू व अन्य महिलाएं हथियारों से लैस होकर उसके घर में घुस आए। आरोपियों ने उसे पीटा। उसके रुपये व जेवर लूट ले गए। पड़ोसी धर्मपाल और मन्नू ने आकर उसे बचाया। घटना का पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट लिखने की मांग की। कार्रवाई न होने पर एसपी को शिकायती पत्र दिया।

मेडिकल व एक्सरे कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने सुनवाई कर चार आरोपियों को दोषी ठहराया। दोषी सावित्री उर्फ अनारकली व छुन्नी देवी उर्फ पूनम को तीन साल कारावास की सजा दी। 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

आरोपी रामनरेश एवं पप्पी को पांच साल की सजा सुनाई। दोषियों पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया।
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