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Farrukhabad News: गैंगस्टर एक्ट में दो भाइयों सहित चार पर आरोप साबित

Wed, 17 Sep 2025 12:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Wed, 17 Sep 2025 12:23 AM IST
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Four people including two brothers proved guilty under Gangster Act
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी दो भाइयों सहित चार को 23 साल बाद सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोषी ठहराया। दोषियों को 20 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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फतेहगढ़ कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रेमपाल सिंह ने गांव नगला रखा देवी सिंह निवासी असलम, अरशद उर्फ टिंचू पुत्रगण आलम शेर, अलाउद्दीन पुत्र सहाबुद्दीन व जनपद कन्नौज के गांव दाईपुर निवासी मुकीम पुत्र हनीफ के खिलाफ 29 अगस्त 2002 को गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसमें कहा था कि असलम गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी मांगता है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए चारों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराया। दोषियों को 20 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। (संवाद)
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