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चार लाख की प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, ट्रक सीज, 50 हजार जुर्माना

Sun, 22 Nov 2020 06:11 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2020 06:11 PM IST
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Four lakhs of banned plastic seized, truck seized
जांच पड़ताल करते सिटी मजिस्ट्रेट व वाणिज्यकर अधिकारी। - फोटो : FARRUKHABAD
चार लाख की प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, ट्रक सीज
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फर्रुखाबाद। वाणिज्य कर अधिकारियों के सचल दल ने रविवार तड़के करीब चार लाख की प्रतिबंधित प्लास्टिक (डिस्पोजल गिलास व कटोरी) भरा ट्रक पकड़ लिया। उसे आईटीआई चौकी ले जाकर सीज कर दिया गया। उसमें भरी प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त कर नगरपालिका के स्टोर में रखवा दी। संबंधित कंपनी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त अतुल उमराव वाणिज्य कर अधिकारी अभिषेक मिश्रा व टीम के साथ चेकिंग पर निकले। कमालगंज क्षेत्र में काली नदी पुल के निकट एक ट्रक को रोककर चेक किया तो उसमें प्रतिबंधित प्लास्टिक (डिस्पोजल गिलास, कटोरी आदि) भरी थी। चालक ने टैक्स इनवाइस दी।
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इसमें ट्रक से नोएडा स्थित जमाल टू इंडस्ट्रीज इंडिया प्रा.लि. कंपनी से एक लाख 51 हजार 229 रुपये का माल लेकर प्रयागराज के जंघाई बाजार स्थित हरीलाल एंड कंपनी ले जाने का उल्लेख था। मामले की सूचना जिलाधिकारी को दी गई। डीएम के आदेश पर वाणिज्य कर अधिकारी लोड ट्रक लेकर आईटीआई पुलिस चौकी पहुंचे। वहां सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार ने जांच की। इसके बाद ट्रक सीज करने के साथ माल उतरवाकर नगरपालिका के स्टोर में रखवाया गया।
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वाणिज्य कर अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 10 क्विंटल के स्थान पर अधिक माल लोड था जिसकी कीमत करीब चार लाख रुपये होगी। हालांकि माल प्रतिबंधित होने से टैक्स चोरी का मामला नहीं बनता। कार्रवाई प्रशासनिक स्तर से की जाएगी।

अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि माल जब्त कर नोएडा में स्थित जमाल टू इंडस्ट्रीज इंडिया प्रा.लि. कंपनी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सोमवार तक जुर्माना जमा न होने पर एफआईआर कराई जाएगी। जब्त की गई प्रतिबंधित प्लास्टिक कंपनी को वापस नहीं की जाएगी।
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