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Farrukhabad News: जानलेवा हमले के चार दोषियों को तीन-तीन साल कैद
Sun, 18 Jun 2023 12:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Sun, 18 Jun 2023 12:42 AM IST
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फर्रुखाबाद। छेड़छ़ाड़ की शिकायत करने पर जानलेवा हमले के मामले में अपर जिलो एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुचंद्र वैश्य ने चार दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला पांच अक्तूबर 2010 को शौच के लिए खेतों में जा रही थी। रास्ते में उसके साथ गांव के ही लोगों ने छेड़छ़ाड़ कर दी। महिला की सूचना पर परिजन थाने शिकायत करने जा रहे थे। रास्ते में आरोपियों ने घेराबंदी कर जानलेवा हमला बोलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसमें महिला के पति, देवर आदि के चोटें आईं। महिला के देवर ने गांव के ही विक्की, किशन, दिनेश व दीपू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना अधिकारी ने चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
न्यायाधीश विष्णुचंद्र वैश्य ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद चारों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई। इसके अलावा विक्की व किशन पर साढ़े सात-सात हजार व दीपू व दिनेश पर साढ़े छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला पांच अक्तूबर 2010 को शौच के लिए खेतों में जा रही थी। रास्ते में उसके साथ गांव के ही लोगों ने छेड़छ़ाड़ कर दी। महिला की सूचना पर परिजन थाने शिकायत करने जा रहे थे। रास्ते में आरोपियों ने घेराबंदी कर जानलेवा हमला बोलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसमें महिला के पति, देवर आदि के चोटें आईं। महिला के देवर ने गांव के ही विक्की, किशन, दिनेश व दीपू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना अधिकारी ने चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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न्यायाधीश विष्णुचंद्र वैश्य ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद चारों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई। इसके अलावा विक्की व किशन पर साढ़े सात-सात हजार व दीपू व दिनेश पर साढ़े छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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