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Farrukhabad News: पूर्व सपा विधायक के दोषी पुत्र को पांच वर्ष की सजा

Tue, 01 Aug 2023 10:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Aug 2023 10:33 PM IST
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Former SP MLA convicted son sentenced to five years
संवाद न्यूज एजेंसी
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फर्रुखाबाद। समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक के पुत्र को एडीजे प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने पांच वर्ष की सजा सुनाई। 23 हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। पुत्र ने व्यापारी भाइयों से चार वर्ष पहले एक करोड़ की रंगदारी मांग कर गोली मार दी थी।
कादरीगेट थाना क्षेत्र के बढ़पुर मंदिर सामने के निवासी प्राइवेट शिक्षक श्रीनिवास कटियार ने एक अगस्त 2019 को शहर कोतवाली के मोहल्ला पलरिया निवासी सपा की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के पुत्र पंचशील राजपूत, तिकोना सब्जी मंडी निवासी दीपक गुप्ता व तीन अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि वह एक अगस्त 2019 को पुत्र नीतेश कटियार व मानव कटियार के साथ अपनी भवन निर्माण सामग्री की दुकान पर बैठा था। उसी दौरान यह सभी लोग दुकान पर आए।
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एक करोड़ की रंगदारी मांगी। श्रीनिवास ने रंगदारी देने से मना कर पुलिस से शिकायत करने की बात कही। इस पर यह लोग मारपीट करने लगे। पुत्र नीतेश व मानव ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। इस पर पंचशील ने लाइसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग कर दी। फायरिंग होने से दोनों पुत्र घायल होकर गिर गए। मोहल्ले के लोगों के आ जाने पर यह लोग फायरिंग करते हुए भाग गए। पुलिस ने पंचशील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने पंचशील, अनुज व सुनील के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पंचशील तभी से जेल में बंद है।
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सोमवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर पूर्व विधायक के पुत्र पंचशील को दोषी करार किया था। आरोपी अनुज व सुनील के खिलाफ साक्ष्य नहीं होने पर कोर्ट ने दोनों को दोषमुक्त कर दिया था। मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषी पंचशील को पांच वर्ष की सजा सुनाई। 23 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए हैं। अर्थदंड नहीं जमा करने पर अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश भी दिए हैं।

फोटो- 21,
कम से कम दस वर्ष सजा होनी चाहिए: नितेश
मुकदमे में गवाह नितेश कटियार ने बताया कि आरोपी पंचशील को कम से कम दस वर्ष की सजा होनी चाहिए थी। एक करोड़ की रंगदारी मांगकर उसके व भाई मानव को गोली मारी गई थी। मुकदमा पिता श्री निवास कटियार ने दर्ज कराया था। पिता पैरवी कर रहे थे। उस दौरान उन पर समझौते को लेकर दबाव डाला गया था। दो वर्ष पहले पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद उन्होंने व भाई मानव ने दबाव की परवाह किए बिना मुकदमे में गवाही दी थी। पांच वर्ष सजा होने की जानकारी हुई है। इस मामले में वकीलों से बात कर आगे की कार्रवाई करेंगे।
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