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Farrukhabad News: गैर इरादतन हत्या में दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद
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फर्रुखाबाद। गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों को 1.01 लाख रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए हैं।
जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव विजयी नगला निवासी झब्बू सिंह ने गांव के राकेश, रामविलास, परसादी, मित्रपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि गांव के कल्लू के बच्चे का दूसरे बच्चों से 2 नवंबर 2005 को झगड़ा हो रहा था। पिता लालाराम खेत से वापस आ रहे थे। उन्होंने बच्चों को झगड़ा करने से रोका। इस पर राकेश, मित्रपाल, रामविलास, परसादी ने पिता लालाराम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
शोर सुनकर झब्बू सिंह बचाने गए। उनको भी पीट दिया। पिता लालाराम के सिर पर गंभीर चोट आई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान पिता लालाराम की मौत हो गई। विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी मित्रपाल, रामविलास की मौत हो गई।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहीं एडीजे रितिका त्यागी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर राकेश व परसादी को दोषी करार किया था। बुधवार को न्यायाधीश ने दोषी राकेश व परसादी को पांच-पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने दोषियों को 1.01 लाख रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव विजयी नगला निवासी झब्बू सिंह ने गांव के राकेश, रामविलास, परसादी, मित्रपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि गांव के कल्लू के बच्चे का दूसरे बच्चों से 2 नवंबर 2005 को झगड़ा हो रहा था। पिता लालाराम खेत से वापस आ रहे थे। उन्होंने बच्चों को झगड़ा करने से रोका। इस पर राकेश, मित्रपाल, रामविलास, परसादी ने पिता लालाराम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
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शोर सुनकर झब्बू सिंह बचाने गए। उनको भी पीट दिया। पिता लालाराम के सिर पर गंभीर चोट आई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान पिता लालाराम की मौत हो गई। विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी मित्रपाल, रामविलास की मौत हो गई।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहीं एडीजे रितिका त्यागी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर राकेश व परसादी को दोषी करार किया था। बुधवार को न्यायाधीश ने दोषी राकेश व परसादी को पांच-पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने दोषियों को 1.01 लाख रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।