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Farrukhabad News: लूट के दो मामलों में दोषी को पांच साल की कैद
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फर्रुखाबाद। लूट के दो मुकदमों में दोषी को कोर्ट ने पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दाे हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जनपद मैनपुरी थाना भोगांव गांव बरहट निवासी सच्चिदानंद 6 दिसंबर 2016 को बाइक से कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव दतुनगला ससुराल से आ रहे थे। कायमगंज-अचरा मार्ग पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने तमंचा लगाकर बाइक व 39 सौ रुपये छीन लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
कायमगंज कस्बा निवासी शिवांग रस्तोगी सराफा की दुकान बंद करके छह दिसंबर 2016 की रात को बाइक से वापस आ रहा था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उसके गोली मारकर जेवर से भरा थैला लूट लिया था।
विवेचक ने दोनों मामलों में थाना शमसाबाद गांव उलियापुर निवासी सुबोध यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। दोनों मुकदमों में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी सुबोध यादव को दोषी करार देकर पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी को दोनों मामलों में दो हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।
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जनपद मैनपुरी थाना भोगांव गांव बरहट निवासी सच्चिदानंद 6 दिसंबर 2016 को बाइक से कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव दतुनगला ससुराल से आ रहे थे। कायमगंज-अचरा मार्ग पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने तमंचा लगाकर बाइक व 39 सौ रुपये छीन लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
कायमगंज कस्बा निवासी शिवांग रस्तोगी सराफा की दुकान बंद करके छह दिसंबर 2016 की रात को बाइक से वापस आ रहा था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उसके गोली मारकर जेवर से भरा थैला लूट लिया था।
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विवेचक ने दोनों मामलों में थाना शमसाबाद गांव उलियापुर निवासी सुबोध यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। दोनों मुकदमों में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी सुबोध यादव को दोषी करार देकर पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी को दोनों मामलों में दो हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।
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