फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Five years imprisonment for two convicts in murderous attack

Farrukhabad News: जानलेवा हमले में दो दोषियों को पांच वर्ष का कारावास

Tue, 14 Mar 2023 12:50 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 14 Mar 2023 12:50 AM IST
विज्ञापन
Five years imprisonment for two convicts in murderous attack
फर्रुखाबाद। पुरानी रंजिश में दो युवकों को गोली मारकर घायल करने के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को 50- 50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश है। न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन

मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बिहार निवासी प्रदीप कुमार ने 2 अगस्त 2012 को गांव के अन्नू, गुल्लन, विजय कुमारी, थाना राजेपुर के गांव कुबेरपुर निवासी गुड्डू के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 2 अगस्त 2012 को गुड्डू दरवाजे पर आया और गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर पड़ोसी अन्नू, गुल्लन, विजयकुमारी भी आ गए। इन लोगों ने पुरानी रंजिश में गुड्डू के साथ मिलकर तमंचे से फायरिंग कर दी। परिवार के राजीव उर्फ पिंटू, संतोष के पेट में गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन

विवेचक ज्ञान सिंह ने गुुड्डू व अन्नू के खिलाफ जानलेवा हमले व गुल्लन व विजय कुमारी के खिलाफ गालीगलौज व मारपीट की धारा में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे ईसी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार ने गुल्लन व विजय कुमारी को दोषमुक्त कर दिया। जानलेवा हमले में गुड्डू व अन्नू को दोषी करार देकर पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed