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Farrukhabad News: गैर इरादतन हत्या में पिता और पुत्रों पर आरोप साबित
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फर्रुखाबाद। गैर इरादतन हत्या के मामले में ईसी एक्ट कोर्ट ने पिता और दो पुत्रों को दोषी करार दिया। दोषियों को 13 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
थाना जहानगंज क्षेत्र के दालमंडी निवासी रामबरन पुत्र रामफेरे ने गांव के ही पिता सहित दो पुत्रों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा, 23 जुलाई 2014 को सुबह करीब आठ बजे खेत की मेड़ काटने को लेकर गांव के मुन्नू पुत्र नत्थीलाल, पुत्र सोबरन व हंसना उर्फ कमलेश से कहासुनी हो गई।
सभी ने लाठी-डंडों से उसे और उसके पिता रामफेरे व मां को पीटकर घायल कर दिया। रामफेरे के सिर में चोट आने से चार अगस्त को राममनोहर लोहिया अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने एनसीआर को गैर इरादतन हत्या की धारा में तरमीम कर जांच की।
विवेचक ने विवेचना पूरी कर तीनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के अपराध में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से श्रवण कुमार ने दलीलें दी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
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गवाह व साक्ष्य के आधार पर मुन्नू, सोबरन व हंसना उर्फ कमलेश को दोषी ठहराया। दोषियों को 13 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। (संवाद)
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थाना जहानगंज क्षेत्र के दालमंडी निवासी रामबरन पुत्र रामफेरे ने गांव के ही पिता सहित दो पुत्रों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा, 23 जुलाई 2014 को सुबह करीब आठ बजे खेत की मेड़ काटने को लेकर गांव के मुन्नू पुत्र नत्थीलाल, पुत्र सोबरन व हंसना उर्फ कमलेश से कहासुनी हो गई।
सभी ने लाठी-डंडों से उसे और उसके पिता रामफेरे व मां को पीटकर घायल कर दिया। रामफेरे के सिर में चोट आने से चार अगस्त को राममनोहर लोहिया अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने एनसीआर को गैर इरादतन हत्या की धारा में तरमीम कर जांच की।
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विवेचक ने विवेचना पूरी कर तीनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के अपराध में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से श्रवण कुमार ने दलीलें दी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
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गवाह व साक्ष्य के आधार पर मुन्नू, सोबरन व हंसना उर्फ कमलेश को दोषी ठहराया। दोषियों को 13 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। (संवाद)