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बार एसोसिएशन महासचिव पांच वर्ष के लिए डिबार
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फर्रुखाबाद। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव को बार कौंसिल के अध्यक्ष ने पांच वर्ष के लिए डिबार कर दिया है। इस अवधि में वह किसी भी अदालत में पैरवी नहीं कर सकेंगे। महासचिव पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
फतेहगढ़ के मोहल्ला भूसामंडी निवासी अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना इन दिनों सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हैं। उनके साथ 17 जून 2014 में कचहरी परिसर में गाली-गलौज व मारपीट हुई थी। मामले में उन्होंने बार कौंसिल उत्तर प्रदेश में जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजीव पारिया पर मारपीट का आरोप लगाकर शिकायत की थी। मामले की समिति में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अधिवक्ता ने संजीव के खिलाफ आरोपों को सिद्ध कर दिया।
इस पर बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने एसोसिएशन के सचिव संजीव को पांच वर्ष के लिए डिबार करते हुए 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। इस अवधि में वह किसी भी अदालत में मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकेंगे। जुर्माना जमा न करने पर उनसे वसूली की जाएगी। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजीव का पक्ष जानने के लिए उन्हें कई बार फोन किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की। उनके मोबाइल पर मैसेज भेजा गया, उसका भी जवाब नहीं दिया।
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फतेहगढ़ के मोहल्ला भूसामंडी निवासी अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना इन दिनों सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हैं। उनके साथ 17 जून 2014 में कचहरी परिसर में गाली-गलौज व मारपीट हुई थी। मामले में उन्होंने बार कौंसिल उत्तर प्रदेश में जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजीव पारिया पर मारपीट का आरोप लगाकर शिकायत की थी। मामले की समिति में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अधिवक्ता ने संजीव के खिलाफ आरोपों को सिद्ध कर दिया।
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इस पर बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने एसोसिएशन के सचिव संजीव को पांच वर्ष के लिए डिबार करते हुए 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। इस अवधि में वह किसी भी अदालत में मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकेंगे। जुर्माना जमा न करने पर उनसे वसूली की जाएगी। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजीव का पक्ष जानने के लिए उन्हें कई बार फोन किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की। उनके मोबाइल पर मैसेज भेजा गया, उसका भी जवाब नहीं दिया।
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