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मां को प्रताड़ित करने वाले बेटा-बहू को छोड़ना होगा घर

Thu, 28 Apr 2022 10:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 Apr 2022 10:57 PM IST
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फर्रुखाबाद। मां को प्रताड़ित करने वाले बेटा-बहू को घर छोड़कर जाना होगा। भरण पोषण अधिकारी एसडीएम सदर ने मां के घर से बेटा और बहू को बेदखल कर दिया है। 15 दिन में घर छोड़कर न जाने पर बेटा और बहू को पुलिस घर से बाहर करेगी। इस संबंध में शहर कोतवाल को अध्यक्ष ने आदेश दिया है।
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शहर के मोहल्ला नेकपुर चौरासी निवासी सुशीला देवी ने पुत्र प्रिंस कटियार और बहू पूजा उर्फ नेहा कटियार के खिलाफ भरण पोषण अधिकरण अध्यक्ष की अदालत में अर्जी दायर की थी। यह अर्जी वरिष्ठ नागरिक व माता-पिता का कल्याण व भरण पोषण अधिनियम के तहत दायर की गई थी। इसमें कहा था कि पति की मौत सात साल पहले हो चुकी है। वह अपने पुत्र प्रिंस और बहू के साथ रह रही है। पुत्र ने प्रेम विवाह किया था।
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बहू का व्यवहार ठीक नहीं है। बहू कई प्रकार की झूठी घटनाएं बनाकर उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न कर रही है। बाद में पुत्र भी उसका उत्पीड़न करने लगा। धक्का मार कर उसको घर से बाहर निकाल दिया। वर्तमान में वह रिश्तेदार के यहां रह रही हैं।
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पीड़ित के अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने अर्जी पर सुनवाई के दौरान दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद एसडीएम सदर ने प्रिंस कटियार और उसकी पत्नी पूजा उर्फ नेहा कटियार को पीड़ित सुशीला देवी के मकान से बेदखल कर दिया है। 15 दिन में मकान खाली करने का आदेश दिया है। पुत्र व पुत्रवधू मकान छोड़कर नहीं जाते हैं तो शहर कोतवाली पुलिस दोनों को घर से बाहर करेगी।
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