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भूमाफिया पूर्व विधायक को अपर आयुक्त न्यायालय से मिली राहत
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फर्रुखाबाद। वक्फ भूमि पर कब्जे के मामले में भूमाफिया घोषित पूर्व विधायक सपा नेता को अपर आयुक्त न्यायालय से राहत मिल गई है। न्यायालय ने अग्रिम आदेशों तक दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
शहर से सटे गांव नूरपुर स्थित दो एकड़ से अधिक वक्फ भूमि पर कब्जा करने के मामले में एसडीएम सदर की जांच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने पूर्व विधायक सपा नेता उर्मिला राजपूत को भूमाफिया घोषित किया था।
इसके साथ भूमि को पुन: वक्फ में दर्ज करने के आदेश दिए थे। 27 अक्तूबर को हुए आदेश के विरुद्ध पूर्व विधायक की ओर से अधिवक्ता अश्वनी कुमार द्विवेदी ने न्यायालय अपर आयुक्त(न्यायिक) कानपुर मंडल में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।
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इस पर अपर आयुक्त(न्यायिक) अधर किशोर मिश्र ने उर्मिला राजपूत बनाम रिजवान आदि के मामले में स्थगनादेश जारी करते हुए दोनों पक्षों को अग्रिम आदेशों तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। 23 दिसंबर को पेशी की तारीख लगी है।
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शहर से सटे गांव नूरपुर स्थित दो एकड़ से अधिक वक्फ भूमि पर कब्जा करने के मामले में एसडीएम सदर की जांच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने पूर्व विधायक सपा नेता उर्मिला राजपूत को भूमाफिया घोषित किया था।
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इसके साथ भूमि को पुन: वक्फ में दर्ज करने के आदेश दिए थे। 27 अक्तूबर को हुए आदेश के विरुद्ध पूर्व विधायक की ओर से अधिवक्ता अश्वनी कुमार द्विवेदी ने न्यायालय अपर आयुक्त(न्यायिक) कानपुर मंडल में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।
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इस पर अपर आयुक्त(न्यायिक) अधर किशोर मिश्र ने उर्मिला राजपूत बनाम रिजवान आदि के मामले में स्थगनादेश जारी करते हुए दोनों पक्षों को अग्रिम आदेशों तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। 23 दिसंबर को पेशी की तारीख लगी है।