{"_id":"576d7bea4f1c1ba321b488a3","slug":"dushkarmee-ko-saat-saal-kee-saja","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुष्कर्मी को सात साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुष्कर्मी को सात साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो फ़र्रुख़ाबाद
Updated Fri, 24 Jun 2016 11:58 PM IST
विज्ञापन
अदालत का फैसला
- फोटो : फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव भरथरी निवासी वीरेंद्र ने 15 जनवरी 2013 को पड़ोसी गांव की एक लड़की को खेत में पकड़ लिया था। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के भाई ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन
विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन