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दहेज उत्पीड़न में पति सहित चार को तीन वर्ष की सजा
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फर्रुखाबाद। दहेज उत्पीड़न के मामले में न्यायालय ने पति समेत चार लोगों को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। शहर कोतवाली के मोहल्ला हरभगत निवासी गीता ने मोहल्ला गंगानगर निवासी पति संजीव, जवाहर, राजीव, ममता सहित छह लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचक ने संजीव, जवाहर, राजीव, ममता के खिलाफ कोर्ट में दहेज उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की। गीता ने आरोप लगाया कि पति सहित
ससुरालीजन दहेज में 50 हजार रुपये की मांग कर प्रताड़ित करते हैं। कोर्ट ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर संजीव, जवाहर, राजीव, ममता को तीन वर्ष के करावास की सजा सुनाई।
सभी आरोपियों को छह हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न जमा करने पर आरोपियों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगने का प्रावधान भी किया है।
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विवेचक ने संजीव, जवाहर, राजीव, ममता के खिलाफ कोर्ट में दहेज उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की। गीता ने आरोप लगाया कि पति सहित
ससुरालीजन दहेज में 50 हजार रुपये की मांग कर प्रताड़ित करते हैं। कोर्ट ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर संजीव, जवाहर, राजीव, ममता को तीन वर्ष के करावास की सजा सुनाई।
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सभी आरोपियों को छह हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न जमा करने पर आरोपियों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगने का प्रावधान भी किया है।
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