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Farrukhabad News: वक्फ संपत्तियों पर मंडराया खतरा, होगी सुनवाई
Thu, 03 Apr 2025 11:12 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Thu, 03 Apr 2025 11:12 PM IST
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पैदल गश्त करते अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिसकर्मी।
- फोटो : पैदल गश्त करते अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिसकर्मी।
फर्रुखाबाद। जिले की वक्फ संपत्तियों पर संशोधन विधेयक का खतरा मंडराने लगा है। वक्फ बोर्ड 919 संपत्तियों पर दावा कर रहा है, जबकि राजस्व रिकार्ड में मात्र एक संपत्ति का नामांतरण दर्ज है। अधिकांश वक्फ संपत्तियां सरकारी व सार्वजनिक भूमि पर हैं। इन पर आने वाली आपत्तियों की जिलाधिकारी सुनवाई कर फैसला करेंगे।
जनपद में 919 वक्फ संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं। तहसील सदर में 354 वक्फ संपत्तियों का क्षेत्रफल 40.685 हेक्टेयर है, जबकि तहसील कायमगंज में 565 वक्फ संपत्तियों का क्षेत्रफल 88.754 हेक्टेयर है। कुल 129.439 हेक्टेयर भूमि पर 919 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है। अधिकांश वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा है।
कई ओहदेदार लोग भी काबिज होकर बहुमंजिला भवनों का निर्माण करा चुके हैं। उनमें व्यापारिक गतिविधियां भी चल रही हैं। इसके अलावा इन संपत्तियों की प्लाटिंग व बिक्री भी की जा चुकी है। कायमगंंज तहसील के राजस्व रिकार्ड में मात्र एक वक्फ संपत्ति नामांतरण में दर्ज बताई जा रही है। जबकि शेष संपत्तियां मंदिर, मस्जिद, तालाब, मजार, कूड़ा स्थल आदि श्रेणी की सार्वजनिक व सरकारी भूमि है। वक्फ संशोधन विधेयक पूरी तरह लागू होने पर वक्फ संपत्तियों पर खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा।
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वक्फ बोर्ड ने जिले में 919 संपत्तियों पर दावा किया है। शासन के आदेश पर जांच कराई गई। इसमें कायमगंज तहसील के रिकार्ड में एक वक्फ संपत्ति का नामांतरण दर्ज बताया है। जबकि शेष संपत्तियां सरकारी व सार्वजनिक स्थल हैं। विधेयक लागू होने के बाद जो भी शासनादेश आएगा, उसी के अनुपालन में आगे की कार्रवाई की जाएगी। - जितेंद्र कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
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जनपद में 919 वक्फ संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं। तहसील सदर में 354 वक्फ संपत्तियों का क्षेत्रफल 40.685 हेक्टेयर है, जबकि तहसील कायमगंज में 565 वक्फ संपत्तियों का क्षेत्रफल 88.754 हेक्टेयर है। कुल 129.439 हेक्टेयर भूमि पर 919 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है। अधिकांश वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा है।
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कई ओहदेदार लोग भी काबिज होकर बहुमंजिला भवनों का निर्माण करा चुके हैं। उनमें व्यापारिक गतिविधियां भी चल रही हैं। इसके अलावा इन संपत्तियों की प्लाटिंग व बिक्री भी की जा चुकी है। कायमगंंज तहसील के राजस्व रिकार्ड में मात्र एक वक्फ संपत्ति नामांतरण में दर्ज बताई जा रही है। जबकि शेष संपत्तियां मंदिर, मस्जिद, तालाब, मजार, कूड़ा स्थल आदि श्रेणी की सार्वजनिक व सरकारी भूमि है। वक्फ संशोधन विधेयक पूरी तरह लागू होने पर वक्फ संपत्तियों पर खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा।
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वक्फ बोर्ड ने जिले में 919 संपत्तियों पर दावा किया है। शासन के आदेश पर जांच कराई गई। इसमें कायमगंज तहसील के रिकार्ड में एक वक्फ संपत्ति का नामांतरण दर्ज बताया है। जबकि शेष संपत्तियां सरकारी व सार्वजनिक स्थल हैं। विधेयक लागू होने के बाद जो भी शासनादेश आएगा, उसी के अनुपालन में आगे की कार्रवाई की जाएगी। - जितेंद्र कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी