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दलित के घर आगजनी में उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो/फर्रुखाबाद
Updated Thu, 14 Jul 2016 11:11 PM IST
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राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव खंडौली निवासी वेदपाल 26 जून 2009 को परिवार के साथ घर में थे। शाम के समय गांव सीढे़ चकरपुर निवासी लल्ला उर्फ लाल सिंह ने उसके घर पर आए और मारपीट करने के बाद घर में आग लगा दी। लपटों से घिरे वेदपाल बमुश्किल परिवार के सदस्यों को लेकर घर से बाहर निकल पाए। आग की चपेट में आने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया।
पीड़ित वेदपाल ने लल्ला उर्फ लाल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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पीड़ित वेदपाल ने लल्ला उर्फ लाल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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