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गैर इरादतन हत्या में दो भाइयों को पांच साल की सजा

Wed, 18 Jan 2017 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद Updated Wed, 18 Jan 2017 11:20 PM IST
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Two brothers sentenced to five years in culpable homicide
court shimla
फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश अब्दुल मोबीन ने गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में दो सगे भाइयों को पांच-पांच साल कैद की सजा और छह-छह हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कंपिल थाना क्षेत्र के गांव हकीकतपुर निवासी लाल सिंह के घर में 11 जुलाई 2011 को गांव के रजनेश व उसके भाई हरश्याम घुस आए थे। लाठी डंडों से मारपीट में मुवेंद्र, सुनीला देवी और उनके पिता विश्राम सिंह घायल हो गए थे। उपचार के दौरान विश्राम सिंह की मौत हो गई थी।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गजाला तबस्सुम ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दो सगे भाइयों को गैर इरादतन हत्या में पांच-पांच साल कारावास, पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा होगी।  वहीं घर में घुसकर मारपीट करने पर भी दो-दो साल की सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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