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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Parents caught in perjury

झूठी गवाही देने में माता-पिता फंसे

Fri, 17 Feb 2017 11:12 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद Updated Fri, 17 Feb 2017 11:12 PM IST
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Parents caught in perjury
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI
अपर जिला जज बलजोर सिंह ने दहेज हत्या के मुकदमे के आरोपी पति और ससुर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। मुकदमे में झूठी गवाही देने में मृतका के पिता के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज किया है। साथ ही नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया है।
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मध्य प्रदेश के जिला मुरैन के माता बसइया परीक्षा निवासी गोपाल सिंह तोमर ने पुत्री सोनी सिंह की शादी कमालगंज के गांव गढिया अखमेलपुर निवासी अरुण सिंह के साथ की थी। मायकेवालों के आरोप के अनुसार ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में बाइक की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे।
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1 फरवरी 2011 को सोनी की हत्या कर दी। मामले में मृतका के पिता गोपाल सिंह तोमर ने दामाद अरुण सिंह व उसके पिता सुरेंद्र सिंह के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान वादी गोपाल सिंह तोमर ने दर्ज कराई लिखाई रिपोर्ट के विपरीत बयान दिए।
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साक्ष्य के अभाव में न्यायाधीश ने आरोपी पति व ससुर को दहेज हत्या के मुकदमे के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। वादी गोपाल सिंह तोमर को 6 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है।
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